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Fraud News : …..तो इसलिए हुआ देरांठू की पूर्व सरपंच सहित 3 को 3-3 साल कारावास

धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने का मामला

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अजमेर

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Preeti Bhatt

Dec 16, 2019

fraud case against bjp leader sambhajirao aangre family in gwalior

fraud case against bjp leader sambhajirao aangre family in gwalior

नसीराबाद. धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेज तैयार करने के एक प्रकरण में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिम्पल जंडेल ने देरांठू ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच सहित तीन जनों को तीन-तीन वर्ष कारावास व दस-दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए हैं।

देरांठू निवासी लादू जाट की पुत्री लोहरवाड़ा निवासी कंचन ने देरांठू निवासी राजू, गजमल व तत्कालीन ग्राम पंचायत सरपंच प्रेम देवी के विरुद्ध जरिए न्यायिक इस्तगासा 8 जून 2012 को नसीराबाद सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह चार बहनें हैं तथा पिता के कोई पुत्र नहीं है।

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सभी बहनों का विवाह हो जाने पर वह अपने-अपने ससुराल में रह रही हैं। उसके पिता की ग्राम देरांठू में जमीन है जिसे वह समय-समय पर आकर संभालती थीं। देरांठू में उसके पिता की जमीन में 1/2 हिस्सा उसके पिता तथा शेष 1/2 हिस्सा उसके पिता के सगे भाई गजमल का है।

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इस सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा उसके चाचा गजमल व गजमल के पुत्र राजू का चला आ रहा है। गजमल व राजू ने उसके पिता की जमीन हड़पने के लिए हलका पटवारी, ग्राम पंचायत तथा राजस्व अधिकारी से मिलकर धोखाधड़ी कर राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी की और राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। जबकि गजमल का पुत्र राजू न ही उसका सगा भाई है और न ही उसके पिता ने कभी उसे सामाजिक रीति-रिवाज से गोद लिया था।

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मुकदमे में कंचन ने बताया कि आरोपियों ने धोखाधड़ीपूर्वक उसके पिता की जमीन हड़पने का प्रयास किया। अदालत ने परिवादिया कंचन सहित उसकी बहनों, हलका पटवारी मुकेश राठौड़, गिरदावर व ग्राम सेवक भंवरलाल, वार्डपंच महावीर, चंपादेवी व रामदेव के बयान दर्ज कराए गए थे।

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