
कोर्ट नाजिर ने खाली कराई दुकान
ऊसरी गेट पुलिस चौकी के पास स्थित किराए की दुकान अदालती आदेश के बाद बुधवार को कोर्ट नाजिर की मौजूदगी में खाली करा कब्जा दुकान मालकिन को सौंपा गया। कोर्ट नाजिर राजेश जैन ने दोपहर बाद दुकान पर पहुंच कर किराएदार के वारिसान को कोर्ट का आदेश दिखा खाली दुकान का का कब्जा दुकान मालकिन को सौंपा। वर्ष 2018 में उसरी गेट स्थित दुकान को निर्मला देवी ने खाली कराने का दावा पेश किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मूल किरायेदार भगवान केसवानी की मृत्यु होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारी लता केसवानी, अजय केसवानी को पक्षकार बनाया। वर्ष 2022 में किराया प्राधिकरण ने दुकान मालकिन के पक्ष में प्रकरण तय करते हुए दुकान खाली करने के आदेश दिए। इसके बाद डिक्री की पालना के लिए निष्पादन की अर्जी लगाने पर अदालत के आदेश के बाद बुधवार को कोर्ट नाजिर ने दुकान खाली करवाकर कब्जा दुकान मालकिन को सौंपा।
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एडीए के खिलाफ पेश स्थगन याचिका खारिज
अजमेर. लोहागल रोड स्थित सरकारी भूमि पर कब्जे के आधार पर दायर की गई स्टे याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। रोशनी बानो ने अदालत में स्टे याचिका दायर कर उसे विधिक प्रक्रिया अपनाए बगैर बेदखल नहीं करने के लिए स्टे की प्रार्थना की। एडीए के वकील रजत बंसल का तर्क रहा कि भूमि का स्वामित्व एडीए का है। इसी मामले में पहले भी एक प्रकरण शौकीन की ओर से भी दावा पेश किया गया था जिसे अदालत खारिज कर चुकी है। इस आधार पर अदालत ने रोशनी बानो की याचिका खारिज कर दी।
Published on:
08 Nov 2023 11:32 pm
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