अजमेर

बीमा कंपनी को 27.50 लाख रुपए देने के आदेश

दस्तावेज नहीं देने पर मृत्यु दावा राशि देने से किया था इनकार अजमेेर. मृतक व्यक्ति के दस्तावेज मांगना और उपलब्ध नहीं कराने पर मृत्यु क्लेम दावा खारिज करना आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को भारी पड़ गया । स्थाई लोक अदालत अजमेर के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश काकड़ा, सदस्य रेणु द्विवेदी व राकेश गौड ने […]

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May 11, 2025
court news

दस्तावेज नहीं देने पर मृत्यु दावा राशि देने से किया था इनकार

अजमेेर. मृतक व्यक्ति के दस्तावेज मांगना और उपलब्ध नहीं कराने पर मृत्यु क्लेम दावा खारिज करना आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को भारी पड़ गया । स्थाई लोक अदालत अजमेर के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश काकड़ा, सदस्य रेणु द्विवेदी व राकेश गौड ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी माना। दिलवाड़ा निवासी लक्ष्मण सेन को उसके पुत्र की मृत्यु पर क्लेम राशि 27 लाख 50 हजार रुपए ब्याज सहित और मानसिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति के 25 हज़ार रूपए अदा करने के आदेश दिए।

प्रार्थी लक्ष्मण सेन ने एडवोकेट सूर्य प्रकाश गांधी व अमित गांधी के जरिए स्थाई लोक अदालत में बताया कि उसके पुत्र रतन सेन ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से 25 लाख रुपए का बीमा कराया था। मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को बीमा राशि देय थी। रतन सेन की 27 फरवरी 2023 को मृत्यु होने के बाद बीमा कंपनी द्वारा प्रार्थी की ओर से दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने के आधार पर मृत्यु दावा खारिज कर दिया। लोक अदालत ने बीमा कंपनी का कृत्य जानबूझकर क्लेम दावा खारिज करने का बहाना बनाने की श्रेणी में मानकर दावा राशि समस्त परिलाभ सहित देने के आदेश दिए।

Published on:
11 May 2025 11:03 pm
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