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खरीफ फसलों के बीमा अब एक अगस्त तक करवा सकेंगे

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

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खरीफ फसलों के बीमा अब एक अगस्त तक करवा सकेंगे

खरीफ फसलों के बीमा अब एक अगस्त तक करवा सकेंगे

अजमेर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से जिले में खरीफ 2022 की फसलों के बीमा की तिथि अब एक दिन बढ़ा दी गई है। अब एक अगस्त तक फसलों का बीमा करवा सकते हैं। पूर्व में 31 जुलाई अंतिम तिथि थी।

कृषि विभाग के उपनिदेशक जितेन्द्र सिंह शक्तावत ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अजमेर जिले में क्रियान्वयन के लिए बजाज एलायंज जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को राज्य सरकार की ओर से अधिकृत किया गया है। वर्ष 2022 में फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषकों की ओर से फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। जिले में बाजरा, उडद, कपास, मूंगफली, ग्वार, ज्वार, मक्का, मूंग एवं तिल फसलें योजनान्तर्गत संसूचित है। खरीफ मौसम 2022 में फसलों का बीमा करवाने के लिए समस्त कृषकों को सम्बंधित बैंक संस्था को आधार क्रमांक अथवा आधार नामांकन संख्या अनिवार्य रुप से उपलब्ध करवानी होगी।

फसलों का बीमा होगा ऐसे

उन्होंने बताया कि अधिसूचित ईकाई क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए कृषकों को किसी वित्तीय संस्थान (सहकारी बैंक एवं सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यवसायिक बैंक एवं भूमि विकास बैंक आदि) द्वारा खरीफ 2022 मौसम के लिए फसल ऋण की सीमा अनुमोदित (स्वीकृत) की जाकर एक अगस्त तक ऋण वितरित होने पर सम्बन्धित को ऋणी फसल माना जाएगा। ऋण लेने वाले सभी कृषकाें का इस योजना के अन्तर्गत बीमा करना बैंको के लिए अनिवार्य हैं। कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाना पूर्णतया स्वैच्छिक हैं। ऋणी कृषको को योजना से पृथक रहने के लिये नामांकन की अंतिम दिनांक से 7 दिवस पूर्व तक सम्बधित वित्तीय संस्था में इस बारे में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। घोषणा पत्र सम्बधित बैंक शाखा में उपलब्ध हैं। घोषणा पत्र नहीं देने पर कृषक को योजना में स्वतः सम्मिलित माना जाएगा।ऋणी कृषकों का प्रीमियम उनके ऋण खातों से वसूल किया जाएगा।


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