
License : पुराने पते पर नहीं सुपुर्द हुआ लाइसेंस, परिवहन विभाग ने किया निरस्त
हिमांशु धवल
अजमेर. शहर के एक वाहन चालक को लाइसेंस नवीनीकरण कराने पर घर का पता गलत भरना भारी पड़ गया। परिवहन विभाग (transport Department) ने गलत सूचना और गलत तथ्य पेश करने पर उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया। इस तरह लाइसेंस निरस्त करने का संभवतया यह प्रदेश का पहला मामला माना जा रहा है।
परिवहन विभाग की ओर से गत दिनों लाइसेंस स्पीड पोस्ट से घर भेजने की व्यवस्था शुरू की गई। घर का पता नहीं मिलने या अन्य कारणों के चलते लाइसेंस वापस लौटने पर उसे निरस्त करने के निर्देश दिए गए। इसी की परिणिति रही कि गुरुवार को अजमेर निवासी जगदीश प्रसाद वर्मा का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। वर्मा ने दोपहिया वाहन का लाइसेंस 1999 में बनवाया था। इसकी अवधि समाप्त होने पर गत 2 अगस्त 2019 को नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया। आवेदन में घर का पुराना ही पता लिखा हुआ था, जबकि आवेदक अन्य स्थान पर रहने लग गया था। परिवहन विभाग की ओर से लाइसेंस का नवीनीकरण करने के बाद उसे स्पीड पोस्ट से घर भेज दिया गया, लेकिन वहां पर रिसीव करने वाला कोई नहीं था। इसके चलते लाइसेंस वापस लौटकर ऑफिस आ गया। परिहवन विभाग ने नोटिस जारी किया। इस पर वर्मा ने स्वीकार किया कि घर का पुराना पता लिखा हुआ था, जबकि वह अन्यत्र शिफ्ट हो गया है। परिवहन विभाग ने गुरुवार को वर्मा का लाइसेंस निरस्त कर दिया।
इनका कहना है...
घर पर लाइसेंस भेजने पर वह वापस लौट आया। लाइसेंस नवीनीकरण कराने वाले को नोटिस दिया गया। उसने पता गलत देने की गलती को स्वीकार किया। गलत सूचना और गलत तथ्य पेश करने पर उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।
- खेमसिंह, जिला परिवहन अधिकारी (प्रथम) अजमेर
Published on:
06 Oct 2019 12:49 pm
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