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परिधि नियंत्रण पट्टी में भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं

नगरीय विकास विभाग ने जारी किया आदेश

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Master Plan-2031

Master Plan-2031

अजमेर.नगरीय विकास विभाग udh ने राज्य के सभी शहरों में जनोपयोगी सुविधाओं के भू-उपयोग परिवर्तन land use change की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। विभाग के संयुक्त शासन सचिव(प्रथम) मनीष गोयल ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए हैं। अब समस्त शहरों के मास्टर प्लानों में प्रस्तावित परिधि नियंत्रण पट्टी perimeter control strip में केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत सामुदायिक शैक्षणिक,चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाएं, वेयर हाउस एंव गोदाम,जनोपयोगी सुविधाएं जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठोस कचरा निस्तारण स्थल, बायोमेडिकल वेस्ट,ई-वेस्ट,हानिकारक अपशिष्ठ निस्तारण स्थल व ग्रिड सब स्टेशन, पम्पिंग स्टेशन, जल आपूर्ति केन्द्र,पुलिस चौकी/ थाना इत्यादि सुविधाए अनुज्ञेय होंगी। एवं इसके लिए भू-परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अन्य जनसुविधाओं से संचालित गतिविधियों के लिए प्रकरणों में राज्य सरकार की स्वीकृत आवश्यक होगी।

मेडिकल कॉलेज निर्माण में आएगी तेजी

अजमेर शहर के कायड़ में प्रस्तावित जेएलएन मेडिकल कॉलेज विस्तार के लिए अब भू-उपयोग परिवर्तन (सिवायचक से चिकित्सकीय प्रयोजनार्थ) की आवश्यकता नहीं होगी होगी। इससे मेडिकल कॉलेज निर्माण में तेजी आएगी।

शहरों में अलग अलग नियम

गौरतलब है कि राज्य के कुछ शहरों में मास्टर प्लान में प्रस्तावित परिधि नियंत्रण पट्टी में जनोपयोगी सुविधार्थ जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट,ठोस कचरा निस्तारण स्थल,बायोमेडिकल वेस्ट,ई-वेस्ट,हानिकारक अपशिष्ठ निस्तारण स्थल व ग्रिड सब स्टेशन इत्यादि अनुज्ञेय हैं। जबकि कु छ शहरों में मास्टर प्लानों में परिधि नियंत्रण पट्टी में अनुज्ञेय की जा सकने वाली इन जनोपयोगी सुविधाओं का वर्णन नहीं किया गया है। जिसके कारण भू-उपयोग परिवर्तन की प्रकिया अपनाई जाती है। इससे प्रोजेक्ट में विलम्ब होता है। अनावश्यक प्रस्ताव भेजने व पत्राचार के बाद भू उपयोग परिवर्तन होता। अब इस परिपाटी पर रोक लग जाएगी।

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