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राजस्थान के इस शहर में अब 500 रुपए का कटेगा नो-पार्किंग चालान

एक अक्टूबर से बढ़ी हुई राशि से कटेगा चालान, बढ़ाई जुर्माना राशि

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राजस्थान के इस शहर में अब 500 रुपए का कटेगा नो-पार्किंग चालान

राजस्थान के इस शहर में अब 500 रुपए का कटेगा नो-पार्किंग चालान

अजमेर.
केन्द्र सरकार का नए यातायात नियम राजस्थान में तो लागू नहीं हुए, लेकिन नए नियमों के लागू हुए बिना ही अजमेर शहर के वाहन चालकों को नो-पार्किंग के जुर्माना बतौर दो गुना राशि अधिक चुकानी पड़ेगी। यातायात पुलिस की अजमेर शहर में नो-पार्किंग का चालान 500 रुपए का काटा जाएगा।


अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से जुर्माना राशि 200 रुपए बढ़ाए जाने पर यातायात पुलिस की ओर से 1 अक्टूबर से 300 की बजाए 500 रुपए वसूले जाएंगे।
यातायात निरीक्षक सुनीता गुर्जर ने बताया कि शहर में नो-पपार्र्किंग क्षेत्र में खड़े 4 पहिया वाहनों को क्रेन से हटाया जाता है। क्रेन अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की ओर से उपलब्ध करवाई गई है जिसका जुर्माना पूर्व में 200 रुपए प्रति वाहन एडीए की ओर से वसूल किया जाता था। इसमें 100 रुपए नो-पार्किंग चार्ज जोडऩे के बाद जुर्माना 300 रुपए होता था। एडीए ने एक अक्टूबर से क्रेन की जुर्माना राशि 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति वाहन कर दी है। ऐसे में 100 रुपए नो-पार्किंग शुल्क जोडऩे के बाद जुर्माना 500 रुपए वसूला जाएगा।


नो पार्किंग में खड़े नहीं करें वाहन-
टीआई सुनिता गुर्जर ने चौपहिया वाहन मालिकों से निर्धारित पार्किंग में वाहन खड़ा करने व यातायात नियमों की पालना करने की बात कही है। ताकि आमजन को भी शहर की सड़कों चलने पर असुविधा न हो।

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