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देना होगा स्पष्टीकरण अजमेर के अतिरिक्त जिला कलक्टर की ओर से विभागों को एक परिपत्र जारी किया गया है। इसमें कार्मिक का नाम, पदनाम, पदस्थापित कार्यालय, कार्मिक का विभाग तथा कार्मिक आरएसएस की शाखा में किस दिनांक से भागीदारी निभा रहा है, यह सूचना मांगी गई है। विधानसभा में ये लगाया था सवाल -प्रदेश में कहां-कहां आरएसएस के कार्यालय एवं शाखाएं संचालित है?
-आरएसएस कार्यालयों एवं शाखाओं के संचालन में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों की ओर से क्या भागीदारी की जा रही है?
-आरएसएस कार्यालयों एवं शाखाओं के संचालन में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों की ओर से क्या भागीदारी की जा रही है?
-सरकार आरएसएस से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध राजकीय सेवा नियमों के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है। इनका कहना है विधानसभा का सवाल था, इसका जवाब भेजा जा रहा है। इसके तहत जानकारी ली जा रही है।
-कैलाश चन्द्र शर्मा, अतिरिक्त कलक्टर अजमेर
-कैलाश चन्द्र शर्मा, अतिरिक्त कलक्टर अजमेर
गैर कानूनी व असंवैधानिक कलक्टर का यह आदेश निंदनीय है। आरएसएस सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन है। सरकारी कर्मचारियों से स्व-घोषणा पत्र मांगना गैर कानूनी एवं असंवैधानिक है। इस तरह के कई और भी सामाजिक संगठन हैं, उनसे आज तक स्व-घोषणा पत्र नहीं लिए गए हैं। सरकार का पूर्वाग्रह से ग्रस्त होना प्रतीत होता है। द्वेषतापूर्ण कार्यवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
-वासुदेव देवनानी, विधायक अजमेर उत्तर