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अजमेर में 1 से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर खरीद

25 की बजाय अब 40 क्विंटल सरसों और चना की उपज की होगी तुलाई

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Lockdown: सूरत जिले में शुरू होंगे अनाज मार्केट यार्ड

Lockdown: सूरत जिले में शुरू होंगे अनाज मार्केट यार्ड

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अजमेर. सरसों musterd एवं चने grainकी समर्थन मूल्य support price पर खरीद Purchase अजमेर ajmer संभाग division से 1 मई may से की जाएगी। जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बनाया कि किसानों farmer से सरसों एवं चने की समर्थन मूल्य पर खरीद एक दिन में अधिकतम 25 क्विंटल की बजाय 40 क्विंटल कि ए जाने की अनुमति केन्द्र सरकार ने दी है। 25 क्विंटल की तुलाई सीमा के कारण किसानों को हो रही परेशानी को दूर करने के केन्द्र सरकार ने एक दिन में 25 क्विंटल की खरीद सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया गया था। अजमेर में एक मई से सरसों एवं चने की खरीद शुरू की जाएगी।

उन्होंने बताया कि लाकडाउन के कारण खरीद को स्थगित कर दिया गया था। खरीद के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पर्याप्त सुविधाएं खरीद केन्द्रों को मुहैया कराई जाएगी। किसानों को अपने खेत के नजदीक ही उपज बेचान का केन्द्र मिले इसके लिए खरीद केन्द्रों की संख्या बढाई गई है। सरसों का समर्थन मूल्य 4425 रूपये प्रति क्विंटल तथा चने का 4875 रूपये प्रति क्विंटल है।

समर्थन मूल्य पर सरसों एवं चने के बेचान के पूर्व में किसानो द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है। शेष किसानों के लिए एक मई से पुन: पंजीयन प्रारंभ किया जाएगा। खरीद के दौरान बारदाने की समस्या उत्पन्न नही हो इसके लिए सभी क्षेत्रीय अधिकारी एक सप्ताह पूर्व बारदाने का आंकलन कर राजफैड को भिजवाने के निर्देश दिए गए है।
थोक विक्रेताओं को भंडारण की सूचना का करना होगा इन्द्राज

अजमेर. कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान जिले के थोक विक्रेताओं को गोदामों व भंडारण की सूचना का इन्द्राज करना होगा।

जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन अवधि में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने,कालाबाजारी एवं आवश्यक भंडारण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। इसके अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं में गेंहू, गेंहू का आटा, मैदा, सूजी, चावल जैसे खाद्यान्न,उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना दाल, राजमा जैसी दालें, सरसों, सोयाबीन, मूंंगफली,सूर्यमुखी, वनस्पति, हाइड्रोजनीकृत जैसे फिल्टर एवं रिफाइन खाद्य, तेल, 90 प्रतिशत से अधिक सुक्रोज युक्त चीनी एवं उसके उत्पादए बेकरी ब्रेड, देसी घी, ऑयोडाईज्ड नमक, 2 और 3 फ्लाई मास्क, एन.95 मास्क, हैंड सैनेटाईजर एवं उसके निर्माण एवं उपयोग होने वाला एल्कोहल शामिल है।

इन आवश्यक वस्तुओं के थोक विक्रेताओं द्वारा जिला स्तर पर जिला रसद अधिकारी, उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी अथवा तहसीलदार को निर्धारित फार्म में अपने गोदाम या सामग्री रखे जाने के स्थान का इन्द्राज करवाना होगा। थोक विक्रेता द्वारा गोदाम घोषित करने पर निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर आवश्यक वस्तुएं नहीं रखी जा सकेगी।

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