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अजमेर

पांच साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर लगवानी होगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

-वाहन नंबर के लास्ट डिजिट के आधार पर तारीख वार कार्यक्रम निर्धारित, बदलवानी होगी नंबर प्लेट, नहीं तो जुर्माना
 

अजमेरFeb 13, 2024 / 03:38 am

manish Singh

पांच साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर लगवानी होगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

पांच साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर लगवानी होगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

अजमेर.(Ajmer News) पांच साल पुराने सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट(एचएसआरपी) लगवानी होगी। परिवहन विभाग ने एचएसआरपी लगवाने के लिए वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर के अंतिम अंक के आधार पर टाइम शेड्यूल निर्धारित किया गया है। समय सीमा गुजरने के बाद वाहन मालिक को जुर्माने के साथ एमवी एक्ट में कार्रवाई भी भुगतनी पड़ सकती है।

ऑनलाइन करनी होगी प्रक्रियापरिवहन विभाग ने 1 अप्रेल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। वाहन स्वामी द्वारा www.siam.in वेबसाइट पर ‘बुक एचएसआरपी’ बटन पर क्लिक कर अपना नाम, वाहन का पंजीयन नम्बर, मेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर, जिला व राज्य का विकल्प चुनने के बाद वाहन के ब्रांड की सूची खुलेगी। संबंधित वाहन का ब्रांड चुनने के बाद ओपन वेबसाइट पर ऑर्डर एचआरएसपी बटन क्लिक करने पर खुले लिंक पर मांगी गई सूचना में वाहन संख्या, चेसिस संख्या, इंजन संख्या व फिटमेंट लोकेशन का चयन कर पुन: जांच के बाद सबमिट करना होगा।

चुन सकेंगे लोकेशन, समय, स्लॉट

वाहन संख्या, चेसिस, इंजन नम्बर और फिटमेंट लोकेशन के चयन, जांच और सबमिट के बाद पोर्टल पर फिटमेंट लोकेशन, दिनांक, स्लॉट अपनी सुविधानुसार चयन किया जा सकेगा।

ऑनलाइन करना होगा भुगतान

लोकेशन, दिनांक व स्लॉट चुनने के बाद डेटा वेरीफिकेशन के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी से फाइनल डेटा मिलेगा। इसके बाद वाहन की किस्म के अनुसार पोर्टल पर एचएसआरपी के लिए बिल जनरेट होगा। नेट बैंकिंग/यूपीआई या अन्य माध्यम से बिल राशि का भुगतान कर सकेंगे। जिसका प्रिंट स्लॉट वाले दिन संबंधित लोकेशन पर साथ ले जाना होगा। संबंधित डीलर(वाहन स्वामी चयनित लोकेशन) द्वारा वाहन पर एचएसआरपी लगाने के बाद उसका फोटो पोर्टल पर अपलोड कर सबमिट करना होगा।

एचएसआरपी का यह शेड्यूल

प्रादेशिक परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी ने एचएसआरपी लगवाने के लिए टाइम शेड्यूल निर्धारित किया है। इसमें वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर के अंतिम अंक के आधार पर समय सीमा का निर्धारण किया गया है।

-पंजीयन का अंतिम अंक समयावधि

1-2– 29 फरवरी तक

3-4–31 मार्च तक

5-6– 30 अप्रेल तक

7-8– 31 मई तक

9-0– 30 जून तक

यह लगेगा शुल्क

परिवहन विभाग ने वाहनों की श्रेणी अनुसार शुल्क निर्धारित किया है जो वाहन मालिक को ऑनलाइन जमा करवाना होगा।

दुपहिया वाहन-425 रुपए, तिपहिया वाहन-470 रुपए, चौपहिया वाहन 695 रुपए, मध्यम एवं भारी मोटर यान 730 रूपए, ट्रेक्टर, कृषि कार्य संबंधित वाहन-495 रुपए।

इनका कहना है…

एचएसआरपी के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर वाहन डीलर के यहां स्लॉट बुक करवाकर एचएसआरपी लगवा सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एचएचआरपी नहीं लगाने पर एमवी एक्ट में कार्रवाई की जाएगी।

युवराज सिंह, जिला परिवहन अधिकारी अजमेर

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