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Rajasthan : रेप पीड़ित बालिका ओपन बोर्ड से दे सकेगी परीक्षा, शिक्षा विभाग ने दिए आदेश

Rajasthan News : रेप पीड़ित बालिका को शिक्षा के लिए लड़ी लड़ाई में शुक्रवार को राहत मिली है। शिक्षा विभाग ने पीड़ित छात्रा को ओपन स्कूल में प्रवेश दिलाकर कक्षा 12वीं की परीक्षा दिलाने के आदेश दिए, वहीं विद्यालय की उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति को आगामी शैक्षिक सत्र 2024-25 से प्रत्याहारित (मान्यता को वापस) कर लिया है।

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अजमेर

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Kirti Verma

Apr 13, 2024

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Rajasthan News : रेप पीड़ित बालिका को शिक्षा के लिए लड़ी लड़ाई में शुक्रवार को राहत मिली है। शिक्षा विभाग ने पीड़ित छात्रा को ओपन स्कूल में प्रवेश दिलाकर कक्षा 12वीं की परीक्षा दिलाने के आदेश दिए, वहीं विद्यालय की उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति को आगामी शैक्षिक सत्र 2024-25 से प्रत्याहारित (मान्यता को वापस) कर लिया है।

प्रकरण में राजस्थान पत्रिका ने 4 अप्रेल को ‘रेप पीड़िता को स्कूल आने से रोका, बगैर बताए नाम काटा’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर छात्रा की पीड़ा उजागर की। इसके बाद उसका शैक्षिक वर्ष खराब होने के मामले में लगातार खबरें प्रकाशित की। इसके बाद हरकत में आए बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक आशीष मोदी ने शुक्रवार को बालिका को 12वीं ओपन स्कूल में प्रवेश दिलवाते हुए परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए। विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी को पीड़िता को 12वीं ओपन स्कूल की परीक्षा दिलवाने की उचित व्यवस्था के आदेश दिए, ताकि वह भविष्य में निरंतर अध्ययन कर सके।

विद्यालय का कृत्य गैर जिम्मेदाराना
विभाग ने निजी स्कूल प्रबंधन की ओर से पीड़ित छात्रा का विद्यालय स्कॉलर से नाम काटने, प्रार्थना पत्र के बिना टीसी जारी करने को गैर जिम्मेदाराना कृत्य करार देते हुए बालिका के अध्ययन को बाधित करने में दोषी माना। घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए विभाग ने राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम में स्कूल की उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति को आगामी शैक्षिक सत्र 2024-25 से प्रत्याहारित (वापस लेना) कर ली है। जिससे वर्तमान शैक्षिक सत्र में पंजीकृत विद्यार्थियों के अध्ययन पर विपरीत प्रभाव ना पड़।

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शिक्षा विभाग करेगा व्यवस्था
विभागीय निदेशक मोदी ने जिला शिक्षा अधिकारी को वर्तमान सत्र समाप्ति पर स्कूल की उच्च माध्यमिक कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के निर्बाध अध्ययन के लिए निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था करेगा।

पत्रिका ने चलाई मुहिम, पीड़िता को मिले मददगार
- 4 अप्रेल को पत्रिका में प्रकाशित खबर के बाद जिला सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अपर जिला सत्र न्यायाधीश संज्ञान लिया। रिपोर्ट तलब की।
- 5 अप्रेल को रिपोर्ट जिला विधिक प्राधिकरण, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर भेजी। स्कूल प्रबंधन को दोषी ठहराया।
- 6 अप्रेल को शिक्षा निदेशक ने पीडि़ता को परीक्षा में बैठाने की उम्मीद जगाई।
- 10 अप्रेल को पत्रिका की मुहिम के साथ बालिका के लिए आवाज उठाई।
- 11 अप्रेल को शिक्षा मंत्री ने प्रकरण में कार्रवाई के निर्देश दिए।

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