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बलात्कार पीडि़ता बयान से मुकरी, कोर्ट ने कार्रवाई के दिए आदेश

locationअजमेरPublished: Sep 18, 2019 12:12:40 am

Submitted by:

manish Singh

क्रिश्चियन गंज थाने के बलात्कार से संबंधित मामले में पीडि़ता की ओर से न्यायालय में दिए बयान व दर्ज एफआईआर से पलटने पर पक्षद्रोही होना मानते हुए नोटिस जारी कर उसके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

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अजमेर. जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनूप कुमार सक्सेना ने क्रिश्चियन गंज थाने के बलात्कार से संबंधित मामले में आरोपी को दोष मुक्त कर दिया। वहीं मामले में पीडि़ता की ओर से न्यायालय में दिए बयान व दर्ज एफआईआर से पलटने पर पक्षद्रोही होना मानते हुए नोटिस जारी कर उसके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
अदालत ने मंगलवार को प्रगतिनगर कोटड़ा निवासी अखिलेश शर्मा को बलात्कार के मामले में दोषमुक्त करने के आदेश दिए। लोक अभियोजक विवेक पाराशर के प्रार्थना-पत्र पर पीडि़ता की ओर से कोर्ट में दिए बयान और प्रथम सूचना रिपोर्ट से पलटने पर नोटिस जारी करने के विधि अनुसार कार्रवाई की अनुसंशा की है।
यह है मामला
पीडि़ता का आरोप है कि प्रगति नगर कोटड़ा निवासी अखिलेश शर्मा ने खुद को अविवाहित बताते हुए शादी का प्रस्ताव रखा। झांसे में देकर उसे उदयपुर ले गया,जहां उससे बलात्कार कर अश्लील क्लिपिंग बनाई। आरोपी ने इसे सोशल साइट्स पर डाल कर उसे बर्बाद करने का डर दिखाया। इसके बाद कई बार शारीरिक शोषण किया। पीडि़ता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था। इसमें पीडि़ता के चालान पेश करने के पूर्व न्यायालय में बयान लेखबद्ध हुए। प्रकरण की ट्रायल के दौरान पीडि़ता बयानों से मुकर कर पक्षद्रोही हो गई। इस पर अदालत ने आरोपी अखिलेश शर्मा को दोषमुक्त करने के आदेश पारित किए।
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