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RAS 2018: आबकारी अधीनस्थ सेवा पदों में हुआ संशोधन, देखिए आरपीएससी ने किया ये बदलाव

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अजमेर.

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा सीधी भर्ती)-2018 के तहत राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा का नया वर्गीकरण जारी किया है। कार्मिक विभाग से पत्र मिलने के बाद वर्गवार संशोधित वर्गीकरण जारी हुआ है।

सचिव पी. सी. बेरवाल ने बताया कि आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती-2018 के तहत कार्मिक विभाग ने आयोग को अभ्यर्थना भेजी थी।

आयोग ने बीती 2 अप्रेल को इसका विज्ञापन जारी किया था। इसके तहत राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा के 25 पद भी शामिल हैं। कार्मिक विभाग ने 22 मई और 13 जुलाई को आबकारी अधीनस्थ सेवा के पदों का वर्गवार संशोधित वर्गीकरण जारी किया था। इसकी सूचना वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।
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यह होगा वर्गीकरण

राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा : सामान्य-10, महिला-3, अनुसूचित जाति सामान्य-4, महिला-1, अनुसूचित जनजाति सामान्य-3, महिला-0, पिछड़ा वर्ग सामान्य-3, महिला-1, अति पिछड़ा वर्ग सामान्य-0, महिला-0

यूं कैसे करेगी पुलिस आमजन की रक्षा

आमजन की सुनवाई करने वाली पुलिस भी जातिवाद से अछूती नहीं रही। जिले के महत्वपूर्ण थाने में सुमार क्लॉक टावर थाने में भी जातिवाद फैलाने का मामला सामाने आया है। पीडि़त ने पुलिस महानिरीक्षक बीजू जोर्ज जोसफ से गुहार लगाई है। उसने आलाधिकारियों की ओर से जाति विशेष के लोगों पर कृपा बरसाने का आरोप लगाते हुए शेष स्टाफ के शोषण पर कार्रवाई की मांग की है।

पीडि़त ने आईजी को दी शिकायत में बताया कि
बिना कार्रवाई छोड़ा स्थाई वारंटी पीडि़त ने शिकयात में बताया कि जाति विशेष से तालूक रखने वाले हैडकांस्टेबल और सिपाही ने कुछ माह पहले स्थाई वारंटी को पकड़ा लेकिन उन्होंने सुविधा शुल्क लेने के बाद उसको छोड़ दिया। कार्रवाई की फुटेज थाने की सीसीटीवी में कैद है।