30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

RPSC CHAIRMAN: नहीं मिले आदेश तो, पद त्याग कर जाएंगे डॉ. राठौड़

आयोग में एक्ट के नियमानुसार कामकाज होगा। हालांकि सरकार ने राजभवन में स्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति की फाइल भेज दी है।

less than 1 minute read
Google source verification
Dr.shiv singh rathore

Dr.shiv singh rathore

अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग के निवर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. शिवसिंह राठौड़ का कार्यकाल शाम 6 बजे खत्म होगा। स्थाई अथवा कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर वे पद त्याग कर चले जाएंगे। इसके बाद आयोग में एक्ट के नियमानुसार कामकाज होगा। हालांकि सरकार ने राजभवन में स्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति की फाइल भेज दी है।

आयोग के नियमानुसार अध्यक्ष अथवा सदस्य 62 साल की उम्र तक ही पद पर रह सकते हैं। इस लिहाज से डॉ. शिवसिंह का बतौर सदस्य और कार्यवाहक अध्यक्ष कार्यकाल शनिवार को पूरा हो गया। स्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति अथवा किसी वरिष्ठ सदस्य को कार्यभार सौंपने के आदेश जारी नहीं हुए।

आयोग ने किया सम्मान
डॉ. राठौड़ का आयोग ने सम्मान किया। इस दौरान राजकुमारी गुर्जर, रामूराम राइका, डॉ. मंजू शर्मा,बाबूलाल कटारा, डॉ. जसवंत राठी, डॉ. संगीता आर्य, सचिव हरजीलाल अटल सहित अधिकारियों-कार्मिकों ने संबोधित किया।

पांचवीं बार दोहराया जाएगा इतिहास

आयोग में तत्कालीन अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा 28 सितंबर 2017 को पद त्याग (रिलेंक्विश) कर चले गए थे। उनके बाद सरकार ने 11 दिसंबर 2017 को डॉ. आर.एस. गर्ग को स्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया। डॉ. गर्ग 1 मई 2018 को पद त्याग कर गए थे। इसके बाद डॉ. भूपेंद्र यादव ने 1 दिसंबर 2021 ने पद त्याग किया था। अब डॉ. राठौड़ को 29 जनवरी को पद त्याग करना पड़ सकता है।

यूं होती है अध्यक्ष की नियुक्ति...
आरपीएससी का कार्य निर्धारणण नियम एवं शर्तें 1963, राजस्थान लोक सेवा आयोग ( शर्तें एवं प्रक्रिया का मान्यकरण अध्यादेश -1975, नियम-1976) के तहत हुआ है। नियमानुसार स्थाई अध्यक्ष के कार्यकाल समाप्ति वाले दिन सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल स्थाई अध्यक्ष अथवा किसी वरिष्ठ सदस्य को कार्यवाहक प्रभार सौंपने के आदेश जारी करते हैं।

Story Loader