2001 से बकाया है राशिडिक्रीदार सुमित्रा गुप्ता के वकील मनीष शर्मा ने बताया कि वर्ष 2001 से वादी की बकाया वेतन राशि, उपार्जित अवकाश परिलाभ, उपादान राशि आदि सहित कुल 35 लाख 39 हजार 960 रुपए की वसूली के आदेश दिए गए थे। यह राशि तत्कालीन सावित्री कॉलेज प्रशासक जो अब राजकीय कन्या महाविद्यालय हो गया है, से वसूली जानी थी। वर्ष 2015 में कुर्की वारंट जारी होने के बाद कॉलेज प्रशासन ने 29 लाख 51 हजार 815 रुपए जमा कराए थे।
शेष राशि के लिए हुई कुर्की अब शेष वसूली योग्य के लिए सिविल न्यायाधीश ने बकाया राशि 5 लाख 88 हजार 144 रुपए वसूली के लिए 9 दिसम्बर तक कुर्की की कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसकी पालना में कोर्ट नाजिर राजेश जैन शनिवार को मय दलबल मौके पर पहुंचे। कार्यवाहक प्राचार्य मंजु गुप्ता को कुर्की वारंट की जानकारी दी। प्राचार्य ने इस संबंध में कॉलेज निदेशालय से बजट रिलीज होने पर राशि दिलाई जाने का भरोसा दिलाया। भुगतान नहीं करने पर करीब एक घंटे चली कार्रवाई के बाद प्राचार्य कक्ष को कुर्क कर दिया गया। इससे पहले स्टाफ ने यहां लगे टीवी आदि को हटाया।