
ada
अजमेर. भूमि आवाप्ति अधिनियनियम के तहत अवाप्त भूमि में गैर खातेदार काश्तकार को भी मुआवजा दिया जा सकता है। राजस्व विभाग के शासन उप सचिव रामचरन शर्मा के अनुसार फसल में बटाइदार चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो भी सम्मलित हैं। गैर खातेदार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 14 के अनुसार काश्तकार की श्रेणी में शामिल हैं। गौरतलब है कि कई जिला कलक्टरों ने इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन मांगा था कि अवाप्त की गई भूमि जिसका अवार्ड जारी किया जा चुका है लेकिन अवाप्त की गई भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी के रूप में दर्ज है, क्या ऐसी गैर खातेदारी दर्ज भूमि का मुआवजा दिया जा सकता है अथवा नही। इसके बाद विभाग ने सभी जिला कलक्टरों को मार्गदर्शन जारी किया है। कई जिलों में फसल बटाईदार व गैर खातेदार काश्तकार को आवाप्त भूमि का मुआवजा दिए जाने को लेकर असमंजस की स्थिति
थी।
सांभर वेटलेंड समिति की बैठक 23 को
अजमेर. सांभर वेटलेंड क्षेत्र के नियमित एवं प्रभावी प्रबंधन के लिए गठित स्थाई समिति की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 23 अगस्त को प्रात: 11.30 बजे वीसी के माध्यम से आयोजित होगी। उप वन सरंक्षक सुनिल चिद्री ने बताया कि सम्बन्धित अधिकारी कलक्ट्रेट स्थित डीओआईटी वीसी रूम में उपस्थित होकर बैठक से जुड़ेंगे।
जिला परिषद की साधारण सभा 24 अगस्त को
अजमेर. जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में 24 अगस्त को दोपहर 12.15 बजे जिला परिषद सभागार में जिला परिषद की साधारण सभा आयोजित की जाएगी। यह जानकारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. गौरव सैनी ने दी।
Published on:
20 Aug 2021 07:15 pm
बड़ी खबरें
View Allअजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
