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मतदाता सूची में नहीं था नाम, फिर भी पूरे परिवार ने कर दिया मतदान

सिविल लाइन थाने में परिवार के छह सदस्य समेत एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज  

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अजमेर

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Manish Singh

May 19, 2022

मतदाता सूची में नहीं था नाम, फिर भी पूरे परिवार ने कर दिया मतदान

मतदाता सूची में नहीं था नाम, फिर भी पूरे परिवार ने कर दिया मतदान

अजमेर. किशनगढ़ नगर परिषद चुनाव में मतदाता सूची में नाम नहीं होने के बावजूद एक परिवार के छह सदस्यों समेत एक युवक ने फर्जी तरीके से मतदान कर दिया। मामले में उपखण्ड अधिकारी ने कोर्ट में इस्तगासा दायर कर सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने प्रकरण दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया।

रूपनगढ़ उपखण्ड अधिकारी ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर की अदालत में सात जनों के खिलाफ किशनगढ़ नगर परिषद चुनाव में फर्जी मतदान करने के मामले में इस्तगासा दायर किया। उन्होंने त्रिलोक पुत्र बद्री, राधेश्याम पुत्र बद्री, पार्वती पत्नी त्रिलोक, मंजू पुत्री राधेश्याम, विजेन्द्र पुत्र ब्रदी, संजू सैनी पुत्र विजेन्द्र, बदामी देवी पुत्री नंदकिशोर वार्ड संख्या 39 के भाग संख्या 3 के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के भाग सपठित नगर पालिका अधिनियम की धारा 28 में मुकदमा दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि वह 28 फरवरी 2021 को किशनगढ़ नगर परिषद चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़) के पद पर तैनात था। वार्ड 39 के चुनाव के दौरान बूथ सं 128 केन्द्र के.डी. जैन स्कूल पटवार घर के सामने पर उन्हें फर्जी मतदान की सूचना मिली। वह कार्रवाई के लिए पहुंचे तो बूथ सं 128 के पीआरओ चन्द्रप्रकाश सुवालका ने बताया कि नाम कटी सूची से 7 मतदाता वोट देकर चले गए। जांच में 7 में से 6 जने एक परिवार से संबंध रखते है जबकि एक अलग परिवार से है। पी.आ.आई महेन्द्रकुमार ने बताया कि विलोपन सूची को गलती से परिवर्धन सूची में समझ लिया। जिसका विवरण मतदाता त्रिलोक पुत्र बद्री, राधेश्याम पुत्र बद्री, पार्वती पत्नी त्रिलोक, मंजू पुत्री राधेश्याम, विजेन्द्र पुत्र ब्रदी, संजू सैनी पुत्र विजेन्द्र, बदामीदेवी पुत्री नंदकिशोर वार्ड में नहीं रहते थे। आरोपीगण के नाम वार्ड 14 व 54 में भी जुड़े हुए थे। बी.एल.ओ सुनील पालीवाल ने बताया कि मतदाता वार्ड में नहीं रहते हैं। आरोपी नगर परिषद किशनगढ़ के वार्ड सं 39 के बूथ 128 में है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 25 में मतदान का अधिकार केवल ऐसे व्यक्तियों को दिया है जो उस वार्ड की मतदाता सूची में शामिल हो।

भौतिक सत्यापन में पाया सही

रिपोर्ट में 12 मतदाताओं की सूची दी गई। इसमें 7 मतदाता ये भी शामिल थे जो वार्ड 39 में निवास नहीं करने की जानकारी देते हुए भागचंद गुर्जर ने मतदाता सूची से निकालने के लिए आवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ ने वार्ड 39, 14 व 54 के सुपरवाइजर की रिपोर्ट ली तो वार्ड 39 सुपरवाइजर अरविन्द पारीक ने भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पेश की। उसमें आरोपी वार्ड 39 में निवास नहीं करना बताया। वार्ड 54 के सुपरवाइजर अशोक कुमार शर्मा ने बताया मतदाता को वर्तमान में वार्ड 54 में निवास करने की पुष्टि की। तीन दिवस में सुनवाई का अवसर देते हुए आरोपी से जवाब चाहा गया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया।