
अजमेर. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) विशाल दवे की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित निजी केबल-टीवी जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में नहीं देखेजाने वाले चैनल का शुल्क उपभोक्ताओं से नहीं वसूलने बाबत ऑपरेटरों को पाबंद किया गया।
दवे ने केवल देखे जाने वाले चैनल channel का शुल्क ही उपभोक्ताओं से वसूलने के निर्देश दिए। उन्होंने संचालकों operator द्वारा चैनलों का समूह बनाकर उपभोक्ताओं से शुल्क वसूली को गैरकानूनी बताया। इस संबंध में कमेटी द्वारा एमएसओ के जरिये नोटिस जारी कर पाबन्द करने का निर्णय लिया गया। एमएसओ इस संबंध में सूचना टीवी स्क्रीन पर भी प्रसारित करेंगे। एमएसओ तथा एलसीओ द्वारा अनाधिकृत चैनलों का प्रसारण नहीं करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि जिले के समस्त केबल टीवी संचालकों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण डाक-तार विभाग में किया जाना आवश्यक है। नवीनीकरण नहीं कराने वाले संचालकों का पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाएगी।
इस अवसर पर दूरदर्शन केंद्र के केन्द्राध्यक्ष गजेन्द्र सिंह चौहान,आकाशवाणी के अभियान्त्रिकी निदेशक विजय ईसरानी, राजस्थान इन्फ ोटेक के उत्तम खान एवं सिटी केबल के धीरज कुम्पावत सहित समिति सदस्य एवं प्रतिनिधी उपस्थित थे।
कामगारों के लिए उपयोगी है एनसीएस पोर्टल
अजमेर.नेशनल कैरियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल काम देने और काम करने वालों के लिए उपयोगी साबित होगा।
रोजगार कार्यालय के सहायक निदेशकधर्मपाल मीणा ने बताया कि एनसीएस पोर्टल पर जिले के रोजगार प्रदाता एवं काम करने के इच्छुक अपनी जरूरत और योग्यता को दर्शाते हुए पंजीकरण करवा सकते हैं। इससे नियोक्ताओं को सहजता से योग्य उम्मीदवार मिल सकेंगे। इसी तरह काम की तलाश करने वाले योग्यतानुसार रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।
इन रोजगार में पंजीयन
उन्होंने बताया कि पोर्टल पर पार्लर, जिम, हेयर ड्रेसर, इलेक्ट्रीशियन, वाशरमैन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कोचिंग सेन्टर आदि के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। पोर्टल का उपयोग करने का कोई शुल्क नहीं है। अधिक जानकारी कॉल सेन्टर (18804251514) से हासिल की जा सकती है।
Published on:
24 Jul 2020 09:32 pm
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