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खाद की दुकान पर जांच को पहुंची टीम तो लटके मिले ताले

कृषि विभाग ने डीएपी खाद के अवैध भंडारण पर जारी किया नोटिस जारी, तीन दिन में मांगा जवाब, खाद के 450 कट्टे किए गए थे सीज

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Agriculture Department

केकड़ी में खाद बीज की दुकान पर जांच के लिए पहुंची टीम।

केकड़ी में डीएपी खाद के अन्यत्र भंडारण के मामले में कृषि विभाग की ओर से शुक्रवार को संबंधित खाद बीज विक्रेता को नोटिस जारी किया गया है। कृषि विभाग की टीम ने सहायक कृषि निदेशक रामनिवास जांगिड़ की अगुवाई में विक्रेता की केकड़ी स्थित दुकान पर दस्तक दी, लेकिन वहां ताले लगे मिले। विक्रेता को फोन भी किया गया लेकिन उसका फोन बंद आया।

नियमानुसार विक्रय भी नहीं

जानकारी के अनुसार खाद बीज विक्रेता बघेरा रोड स्थित न्यू मातेश्वरी खेती-बाड़ी केंद्र द्वारा अपनी फर्म के गोदाम की जगह अन्यत्र अनरजिस्टर्ड दुकान में डीएपी खाद के कट्टे स्टॉक करने के मामले में कार्रवाई की गई है। विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताया गया है कि खाद बीज विक्रेता द्वारा उर्वरक विक्रय एवं भण्डारण में अनियमितता बरतने की शिकायत के आधार पर निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) द्वारा फर्म का निरीक्षण पर बिना लाइसेंस एड गोदाम में उर्वरक का भण्डारण पाया गया। साथ ही पीओएस मशीन से नियमानुसार विक्रय भी नहीं पाया गया।

गोदाम अनुज्ञापत्र में नहीं

गोदाम अनुज्ञापत्र में सम्मिलित नहीं है। स्टॉक रजिस्टर अनुज्ञापत्र प्रमाणित नहीं है। बिल बुक निर्धारित प्रपत्र में संधारित नहीं हैं। इसको लेकर विभाग को जवाब प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए गए हैं। सहायक निदेशक जांगिड़ ने बताया कि विक्रेता फॉर्म को 3 दिन में जवाब प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की अवहेलना का दोषी मानते हुए लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

पत्रिका स्टिंग ऑपरेशन के बाद कार्यवाही

उल्लेखनीय है कि मामले में राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाए गए स्टिंग ऑपरेशन के बाद संबंधित फर्म पर खाद का अन्यत्र भंडारण करने को लेकर कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें 450 कट्टे डीएपी खाद के सीज किए जा चुके हैं।

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