
आरोपी रागिनी दुबे। पत्रिका फाइल फोटो
Ajmer News: अजमेर शहर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में 6 साल पहले पिता की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त बेटी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अक्क्षी कंसल ने 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
एफएसएल रिपोर्ट में आरोपी बेटी की पेंट पर पिता के खून के निशान मिलने की पुष्टि हुई। जिसके आधार पर न्यायालय ने यह सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज जैन के अनुसार 3 फरवरी 2020 को विज्ञान नगर निवासी अशोक कुमार दुबे (62) की पीट-पीटकर हत्या की गई थी।
हत्या उसकी छोटी बेटी रागिनी दुबे (31) ने लात घूसों से पीटकर की। हत्या के बाद पिता का शव घर से घसीट कर बाहर फेंक दिया और बहन यामिनी दुबे को पिता की फोटो भेज कर कहा की पिता बाहर सड़क पर नशे की हालत में बेहोश पड़े हैं।
इसके बाद आरोपी बेटी खुद घर में जाकर चैन से सो गई। मामले में बड़ी बेटी यामिनी की ओर से 4 फरवरी को मुकदमा दर्ज करवाया गया था। आदर्श नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छोटी बेटी रागिनी को गिरफ्तार कर लिया था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक पिता के शरीर पर करीब 19 चोट के निशान मिले। एफएसएल रिपोर्ट में आरोपी बेटी रागिनी की पेंट पर मृतक पिता के खून के निशान मिले थे। जांच में मृतक की शर्ट और बेटी की पेंट पर मिला खून एक होने की पुष्टि हुई। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी बेटी ने पिता को मारने के बाद घर में से खून साफ कर दिया।
Updated on:
31 Jan 2026 08:06 am
Published on:
31 Jan 2026 08:06 am
