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अजमेर में रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई, खेत में बने गोदाम व घर से 512 गैस सिलेंडर जब्त, मचा हड़कंप

Ajmer LPG cylinder Raid : घरेलू सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी के खिलाफ जिले भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत रात जिला रसद विभाग की टीम ने अजमेर शहर और पुष्कर में बड़ी कार्रवाई की है।

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Ajmer LPG cylinder raid

पुष्कर के निकटवर्ती बागोलाई गांव के खेत मे गोदाम में रखे गए अवैध घरेलू गैस सिलेंडर और मौजूद अधिकारी। फोटो पत्रिका

अजमेर। घरेलू सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी के खिलाफ जिले भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत रात जिला रसद विभाग की टीम ने अजमेर शहर और पुष्कर में बड़ी कार्रवाई की है।

रसद जिला अधिकारी नीरज जैन ने बताया कि बुधवार की रात करीब 8 बजे पुष्कर के बागोलाई गांव के खेत में बने गोदाम पर छापा मारा गया। यहां पर रोहित कुमावत ने बड़ा सा गोदाम बनाकर भारी संख्या में गैस सिलेण्डरों का स्टॉक कर रखा था। रोहित कुमावत ने निजी गैस कम्पनियों की एजेंसी लेकर अवैध रूप से 600 सिलेंडर रखने का बहुत बड़ा गोदाम बना रखा था। घरेलू गैस स्टोरेज के लिए सरकारी स्तर पर मापदंड भी नहीं पाए गए तथा विस्फोटक लाइसेंस भी नहीं मिला। मौके से कुल 448 गैस सिलेंडर पाए गए। इनमें 68 भरे हुए थे। उसके घर से भी 64 खाली सिलेंडर जब्त किए गए हैं। सभी सिलेंडर जब्त कर अन्य अधिकृत ऐजेंसी को सुपुर्द कर दिए।

61 घरेलू रसोई गैस सिलेंडर जब्त

अजमेर शहर में रसद विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 61 सिलेंडर जब्त किए हैं। जिला रसद अधिकारी मोनिका जाखड़ के नेतृत्व में शहर के मेयो लिंक रोड व धोला भाटा क्षेत्र में निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान 58 घरेलू गैस सिलेंडर सड़क पर रखे पाए गए। जिसमें 550.6 किलोग्राम गैस भरी हुई थी। रसद विभाग ने मौके पर ही इन्हें जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की। इसके अलावा रसद विभाग की टीम ने दाल-बाटी रेस्टोरेंट से एक, चामुंडा रेस्टोरेंट से दो घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते पकड़ा। जिन्हें जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

सामान्य है गैस आपूर्ति

जिला रसद अधिकारी मोनिका जाखड़ ने बताया कि जिले में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरह सुचारु है। गैस बुकिंग के 3-4 दिनों के भीतर होम डिलीवरी हो रही है, जबकि कुछेक गैस एजेंसियां एक दिन में भी डिलीवरी दे रही हैं। आमजन से मिलने वाली शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा रहा है। अभियान में अरांई क्षेत्र में गैस एजेंसी और विभिन्न प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया गया। प्रवर्तन टीम में रेणुका चतुर्वेदी, अतुल बडाया और मुकेश बुगालिया शामिल रहे।

व्यवसायिक दुरुपोयग पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग दंडनीय अपराध है। यह आपूर्ति एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन है। ऐसे मामलों के खिलाफ विभाग का अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगी।