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मीलॉर्ड! ‘एजेंट नहीं, आशिक है’, पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड के प्यार में लांघी सीमा, ‘दुश्मन देश’ ने सुनाई ये सजा

पाकिस्तानी प्रेमिका से मिलने की चाह में भारत का युवक दुश्मन देश पहुंचा गया। हैरानी की बात यह है कि जिस युवती के प्यार में युवक ने सरहद पार की, उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। वहां की अदालत ने युवक को सजा सुनाई है।

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एक युवती के प्यार में पाकिस्तान पहुंचे भारतीय युवक बादल को वहां की एक अदालत ने एक साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला 30 अप्रैल को सुनाया गया था, जिसकी जानकारी हाल ही में बादल के पाकिस्तानी वकील ने उसके पिता को दी। वकील ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने और अगले दो महीनों के भीतर बादल की रिहाई सुनिश्चित कराने का आश्वासन भी दिया है।

ये है पूरा मामला

मामला अलीगढ़ के बरला थाना क्षेत्र स्थित खिटकारी गांव का है। यहां के कृपाल सिंह के पुत्र बादल बाबू की लगभग ढाई वर्ष पूर्व फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन के माउंग गांव की 21 वर्षीय युवती से दोस्ती हुई। यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। इसके बाद बादल ने उससे शादी करने का फैसला कर लिया।

पाकिस्तानी लड़की ने शादी से किया इनकार

27 दिसंबर 2024 को बादल बिना किसी वीजा या वैध दस्तावेजों के पाकिस्तान में प्रवेश कर गया। वह सीधे अपनी प्रेमिका के गांव माउंग पहुंचा, जहां पाकिस्तानी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान जब बादल कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका, तो उसे जेल भेज दिया गया। मामले में एक अहम मोड़ तब आया जब पाकिस्तानी युवती ने स्थानीय पुलिस को दिए अपने बयान में स्पष्ट किया कि उसे बादल से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

कराची के वकील ने की मदद

बेटे की गिरफ्तारी और पाकिस्तान में कैद होने की खबर से कृपाल सिंह का परिवार बुरी तरह टूट गया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से लेकर कई अधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन कोई ठोस मदद नहीं मिल सकी। इसी बीच, दिल्ली में रहने वाले एक मित्र के माध्यम से उनका संपर्क पाकिस्तान के कराची शहर के एक अधिवक्ता फियाज रामे से हुआ।

अदालत ने भारतीय युवक को सुनाई सजा

कृपाल सिंह ने बताया कि अधिवक्ता फियाज रामे ने न केवल उनके बेटे का केस लड़ने की हामी भरी, बल्कि मुफ्त में यह केस लड़ा। उन्होंने कहा, "कई दिनों से वकील साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन दो दिन पहले उन्होंने वॉयस मैसेज भेजकर बेटे को एक साल की सज़ा और पांच हजार रुपये जुर्माने की सूचना दी। जब किसी ने हमारी मदद नहीं की, तो दूसरे देश के वकील ने हमें सहारा दिया।"

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सजा कराने का आश्वासन

अधिवक्ता ने यह भी भरोसा दिलाया है कि वह इस सज़ा को और कम कराने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि दो महीने के भीतर बादल भारत लौट आएगा। उधर, अधिवक्ता ने यू-ट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वे बता रहे है कि बादल की मां के आंसू देखे नहीं गए। उनसे वादा किया था कि उनके बेटे को रिहा कराने में हर कोशिश करेंगे। गैर-कानूनी तरीके से सीमा लांघने में 10 साल की सजा का प्रवधान है। लेकिन, हमने अदालत में सभी तथ्य पेश किए, जिससे ये साबित हुआ कि बादल कोई एजेंट नहीं है, बल्कि उसने युवती के प्यार में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार की।