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आनंद गिरि जमानत पर अब 14 को होगी सुनवाई, जाने क्यों हाईकोर्ट ने दिया सीबीआई को 10 दिन का समय

इलाहाबाद कोर्ट ने सीबीआई को सत्यापन हलफनामा दाखिल करने के लिए दस दिन का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने महंत आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले के याची की तरफ से उनकी ऑस्ट्रेलिया में हुई गिरफ्तारी को लेकर और रिहाई को लेकर तथ्यों का सत्यापन हलफनामा 10 दिन में कोर्ट में दाखिल करने को कहा है।

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आनंद गिरि जमानत पर अब 14 को होगी सुनवाई, जाने क्यों हाईकोर्ट ने दिया सीबीआई को 10 दिन का समय

आनंद गिरि जमानत पर अब 14 को होगी सुनवाई, जाने क्यों हाईकोर्ट ने दिया सीबीआई को 10 दिन का समय

प्रयागराज: अखिल भारतिय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत होने के मामले में अभियुक्त योग गुरु आनंद गिरि के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अब 14 फरवरी को सुनवाई करेगा। इलाहाबाद कोर्ट ने सीबीआई को सत्यापन हलफनामा दाखिल करने के लिए दस दिन का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने महंत आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले के याची की तरफ से उनकी ऑस्ट्रेलिया में हुई गिरफ्तारी को लेकर और रिहाई को लेकर तथ्यों का सत्यापन हलफनामा 10 दिन में कोर्ट में दाखिल करने को कहा है।

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सुनवाई में याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि उनके ऊपर कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। पुलिस चार्जशीट में भी यह कहा गया है कि याची जब मई 2019 में ऑस्ट्रेलिया में थे तो छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस की अभिरक्षा में थे। उसके बाद मामले में स्पष्ट सबूत मिला तो छूटने के पर वह भारत वापस लौट आए।सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश और संजय कुमार यादव ने इस तथ्य के सत्यापन के लिए कोर्ट से समय मांगा है और कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दस दिन का समय दिया है। जमानत अर्जी की सुनवाई अब 10 दिन बाद 14 फरवरी को करेगी।

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