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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, माही पाल के खिलाफ धोखाधड़ी कपट केस बरेली से गाजियाबाद अदालत में हो स्थानांतरित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय बरेली के एक केस को गाजियाबाद न्यायालय में ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया है। माही पाल के खिलाफ धोखाधड़ी मामले को लेकर यह निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के केसों की सुनवाई के क्षेत्राधिकार के न्यायालय में होनी चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा ने माही पाल की स्थानांतरण अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, माही पाल के खिलाफ धोखाधड़ी कपट केस बरेली से गाजियाबाद अदालत में हो स्थानांतरित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, माही पाल के खिलाफ धोखाधड़ी कपट केस बरेली से गाजियाबाद अदालत में हो स्थानांतरित

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय बरेली के एक केस को गाजियाबाद न्यायालय में ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया है। माही पाल के खिलाफ धोखाधड़ी मामले को लेकर यह निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के केसों की सुनवाई के क्षेत्राधिकार के न्यायालय में होनी चाहिए।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश बरेली को निर्देश दिया है कि विचाराधीन आपराधिक केस संख्या 4190- 2019 राज्य बनाम माही पाल को गाजियाबाद की जिला अदालत में स्थानांतरित करें और कहा है कि जिला न्यायाधीश गाजियाबाद इसे क्षेत्राधिकार रखने वाली अदालत सुनवाई के लिए नामित करें। यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा ने माही पाल की स्थानांतरण अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

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अर्जी पर अधिवक्ता यज्ञ देव शर्मा ने बहस की

इनका कहना है कि बरेली की जिला अदालत में धारा 406,420,504व506के अंतर्गत याची के खिलाफ आपराधिक केस चल रहा है।जिसे नोएडा गौतमबुद्ध नगर स्थानांतरित करने की मांग की गई। बहस के दौरान दोनों पक्षों में गाजियाबाद में स्थानांतरित करने पर सहमति बनी। जिसपर कोर्ट ने न्याय हित में केस बरेली से गाजियाबाद जिला अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।

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