
इलाहाबाद हाईकोर्ट: घरों में फर्जी जांच करने के मामले में तीन जूनियर अभियंताओं पर कार्रवाई के निर्देश
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन जूनियर अभियंताओं के ऊपर कार्रवाई का निर्देश दिया है। यह उपभोक्ताओं के घरों में फर्जी जांच कर पैसे की वसूली करने का काम करते थे। यह मामला विद्युत निगम मुरादाबाद के तीन जूनियर अभियंताओं के खिलाफ है। मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्य अभियंता मुरादाबाद को हलफनामे पर दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने कल्पना रानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
मामले में याची की ओर से शिकायत की गई थी कि उसके घर पर कुछ लोग पहुंचे और अपने को विद्युत निगम के कर्मचारी बताते हुए मीटर आदि की जांच करने लगे। उन्होंने याची पर पेनाल्टी भी लगा दी। उसे शंका हुई तो उसने डीएम और कमिश्नर से शिकायत की। मामले में जांच हुई तो फर्जी पाया गया। याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कार्रवाई की मांग की थी।
मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट आने के बाद जूनियर अभियंता रवि रंजन, संजीव रोहेला, ओपी वर्मा के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। याची के अधिवक्ता आशुतोष कुमार की ओर से तर्क दिया गया कि मुरादाबाद में ऐसी घटनाएं अक्सर हो रही हैं। उपभोक्ता फर्जी जांच करने वालों के निशाने पर हैं। वे रेड डालकर वसूली कर रहे हैं। इस तरह के फर्जी काम करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
Published on:
02 Jun 2022 06:10 pm
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