इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट ने एस एच ओ खुल्दाबाद को बच्चे को पेश करने का निर्देश दिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट: हत्या आरोपी को 11 साल जेल में बिताने के बाद मिली जमानत, जानिए वजह
कोर्ट ने जुर्माने की वसूली पर रोक नहीं लगाई किंतु छूटने के तीन माह में जमा करने का आदेश दिया है। सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई 23 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति ओमप्रकाश तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने नेम सिंह की सजा के खिलाफ अपील पर दाखिल जमानत अर्जी पर दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता अभिषेक चौहान ने बहस की।