लखनऊ हाईकोर्ट का अनोखा आदेश, रेप के आरोपी को पीड़िता से शादी करने की शर्त पर दी जमानत
इलाहाबादPublished: Oct 16, 2022 02:32:14 pm
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow High Court) ने एक रोचक फैसला (Lucknow High Court Unique order) दिया है। रेप के आरोपी को यह निर्देश दिया कि, अगर वह पीड़िता से शादी कर लेता है तो कोर्ट जमानत देने को तैयार है। साथ में कुछ और शर्तें लगाई जानें


हाईकोर्ट का अनोखा आदेश, रेप के आरोपी को पीड़िता से शादी करने की शर्त पर दी जमानत
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow High Court) ने एक रोचक फैसला दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ रेप के आरोपी को यह निर्देश दिया कि, अगर वह पीड़िता से शादी कर लेता है और साथ ही कथित बलात्कार के बाद पैदा हुए बच्चे को बेटी के रूप में अधिकार देगा। साथ ही हाईकोर्ट ने आरोपी को शादी की तारीख से एक महीने के अंदर, शादी का पंजीकरण कराने का आदेश दिया। तो बलात्कार के आरोपी को इन शर्तों के आधार पर जमानत देने को तैयार है। बच्चा करीब एक महीने का है।