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हाईकोर्ट: धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर, इस जिले का है मामला

ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से धर्म परिवर्तन करने के आरोपी को राहत मिली है।

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुंबई से ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से धर्म परिवर्तन करने के आरोपी को सशर्त जमानत मंजूर की है। न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की अदालत ने गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में निवासी अब्दुल रहमान की ओर से दाखिल जमानत अर्जी को स्वीकार किया है।

गाजियाबाद का है मामला
मामला गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसके नाबालिग बेटे को मुंबई से बद्दू नाम से संचालित ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। इसके परिणामस्वरूप, उसका बेटा अपने धर्म के खिलाफ धार्मिक स्थलों पर जाने लगा है, जिसके बारे में शिकायतकर्ता ने बेटे के लैपटॉप और मोबाइल की जांच करते हुए धर्म से संबंधित साहित्य और कुछ गैर कानूनी आइटम्स पाए। पुलिस ने मुंबई के बद्दू और गाजियाबाद के मौलवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

सबूत के अभाव में दी गई जमानत
आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र व अभिषेक मिश्र ने दलील दी कि आरोपी न तो मौलवी हैं और न ही उपदेशक है। उनके खिलाफ किसी को धर्म में परिवर्तन कराने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और उन्होंने इस तथ्य को न्यायमूर्ति को साझा किया। वहां, कोर्ट ने वकीलों की दलील और अभिलेखों की समीक्षा करते हुए आरोपी के खिलाफ ठोस तथ्यों की कमी को देखकर सशर्त जमानत की मंजूरी दी।

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