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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी मथुरा गौरव ग्रोवर को हाजिर होने का दिया निर्देश, जानिए वजह

locationप्रयागराजPublished: Mar 25, 2022 10:41:38 pm

Submitted by:

Sumit Yadav

यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने गंभीर सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता डीसी द्विवेदी ने बहस की। इनका कहना है कि कोर्ट ने विपक्षी को याची की पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान करने पर चार माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था।साथ ही याची को ग्रेच्युटी पर 6 फीसदी व्याज पाने का हकदार माना है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी मथुरा गौरव ग्रोवर को हाजिर होने का दिया निर्देश, जानिए वजह

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी मथुरा गौरव ग्रोवर को हाजिर होने का दिया निर्देश, जानिए वजह

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एस एसपी मथुरा डा. गौरव ग्रोवर को अवमानना नोटिस जारी कर 18 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना कार्यवाही की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल कर देते हैं तो हाजिर नहीं होना होगा।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने गंभीर सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता डीसी द्विवेदी ने बहस की। इनका कहना है कि कोर्ट ने विपक्षी को याची की पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान करने पर चार माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था।साथ ही याची को ग्रेच्युटी पर 6 फीसदी व्याज पाने का हकदार माना है।
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आदेश की प्रति दिये जाने के बावजूद पालन नहीं किया गया। जिसपर कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है। अभी डीआईजी पुलिस को नोटिस जारी न कर केवल एसएसपी को आदेश का पालन करने या स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया जा रहा है।
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