
हाईकोर्ट: पूर्व सैनिकों के वेतन का निर्धारण सेना में दी गई सेवा को जोड़कर देने का दिया निर्देश
प्रयागराज: पूर्व सैनिकों के वेतन संबंधी मामले की सुनवाई करते कहा कि पूर्व सैनिकों के वेतन का निर्धारण सेना में दी गई सेवा को जोड़कर देने का निर्देश दिया है। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में शामिल हुए पूर्व सैनिकों के वेतन को लेकर आदेश दिया है। सुनवाई करते हुए कहा कि संबंधित पुलिस अधीक्षक याचियों के प्रत्यावेदन पर विचार करें और सकारात्मक फैसला होता है तो वित्त नियंत्रक उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय सैनिक सेवा को जोड़कर वेतन का भुगतान करें।
सकारात्मक रूप में लें फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि संबंधित पुलिस अधीक्षक याचियों के प्रत्यावेदन पर विचार करें और सकारात्मक फैसला होता है तो वित्त नियंत्रक उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय सैनिक सेवा को जोड़कर वेतन का भुगतान करें। मामले में यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ कुमार शमशेरी ने योगेश कुमार व 34 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है ।
पूर्व सेवा को जोड़कर करें भुगतान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि अपने एक पूर्व के आदेश में सैनिक सेवा को जोड़कर वेतन भुगतान का आदेश दिया है। कोर्ट ने उस आदेश के हवाले से पुलिस अधीक्षक और वित्त नियंत्रक उत्तर प्रदेश को यह निर्देश जारी किया। मामले में याचियों की ओर से मांग की गई थी कि उनके वेतन का निर्धारण सेना में दी गई सेवा को जोड़कर किया जाए। इस याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश पुलिस मुख्यालय, वित्त और पुलिस अधीक्षक को दिया है।
Published on:
06 Jul 2022 02:57 pm
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