प्रयागराजPublished: Jul 06, 2022 02:36:32 pm
Sumit Yadav
कोर्ट ने डीएम मथुरा को याची के प्रत्यावेदन पर तीन हफ्ते में विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया और कहा कि याची का प्रत्यावेदन सही पाया जाता है तो उसके मामले में प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन की ओर से कोई दखल नहीं दिया जाए। इसके अलावा आदेश की कॉपी प्रमुख सचिव को भेज दी जाए। मामले में यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने मथुरा की कंस्ट्रक्शन कंपनी श्री एनर्जी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: डीएम और एसडीएम निजी भूमि संपत्ति के विवादों में न दें कोई दखल