प्रयागराज

Lakhimpur Violence: आशीष मिश्रा मिली बड़ी राहत, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

Lakhimpur Violence: लखीमपुर खीरी में दो साल पहले 2021 में कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आशीष मिश्रा ने एसयूवी चढ़ा दी थी।

less than 1 minute read
आशीष मिश्रा

लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत पर समीक्षा करते हुए कहा, “लखीमपुर खीरी मामले के ट्रायल की प्रगति से संतुष्ट हैं और ट्रायल सही तरीके से चल रहा है।”

इससे पहले कोर्ट ने आशीष से कहा था, “14 मार्च को सुनवाई होगी और समीक्षा करेंगे कि क्या जमानत अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं।” अब कोर्ट ने आशीष की अंतरिम जमानत को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। इससे पहले 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष को शर्तों के साथ जमानत दी थी।

पासपोर्ट भी सरेंडर करने का दिया था आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए कहा था, “अंतरिम जमानत पर रिहाई के एक हफ्ते के अंदर यूपी छोड़ना होगा और वह दिल्ली में भी नहीं रह सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने आशीष को पासपोर्ट भी सरेंडर करने का आदेश दिया था।”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, “वो सिर्फ ट्रायल कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए ही यूपी में आ सकते हैं। इसके साथ ही वह दिल्ली और यूपी से बाहर जहां भी रहेंगे। उन्हें वहां संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी भी लगानी होगी।”

गवाहों को धमकाने पर जमानत रद करने की दी थी चेतावनी
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को गवाहों को ना धमकाने का भी आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, “अगर किसी गवाह को धमकाया जाता है तो आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी। ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश ना होने पर भी आशीष मिश्रा की जमानत खारिज की जा सकती है।”

Published on:
14 Mar 2023 06:53 pm
Also Read
View All

अगली खबर