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मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा की मुश्किलें बढ़ीं, गैंगेस्टर एक्ट में नहीं मिली जमानत

मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफशा के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर केस में राहत देने से मना कर दिया है।  

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मुख्तार अंसारी और पत्नी अफशां अंसारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। यह फैसला जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुनाया है।

हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने अफशा के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर केस में राहत देने से साफ साफ मना कर दिया है। याचिका खारिज होने के बाद से मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी पर गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है।


कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार
18 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अफशां के खिलाफ मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस केस में अफशां ने अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद कोर्ट में अर्जी दी थी।

जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के भी परिवार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने इससे पहले अफशा अंसारी को भगोड़ा घोषित किया था। अफशा के पति और बेटा दोनों जेल में है। अब हाईकोर्ट ने भी अफशा को राहत देने से मना कर दिया है।

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