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22 साल पुराने मामले में सपा विधायक दोषी करार, मिली जमानत

सपा विधायक विजमा यादव को दोषी करार दिया गया है। उन्हें डेढ साल की सजा सुनाई गई है। कई धाराओं में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी माना। वह सपा के टिकट पर प्रतापपुर से विधायक हैं।

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22 साल पुराने मामले में सपा विधायक दोषी करार, मिली जमानत

एमपी एमएलए कोर्ट पहुंची सपा विधायक विजमा यादव।

उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव को 22 साल पुराने एक मामले में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया गया है। उन्हें डेढ साल की सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद इस मामले में व‍िजमा यादव को जमानत दे दी है।

भीड़ को उकसाने का आरोप, पुलिसवालों पर हुआ था हमला

सपा विधायक विजमा यादव पर आरोप है कि उनके उकसाने पर भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। इसमें पुलिसकर्मियों को गंभीर चोट लगी थी। उस वक्त सपा विजमा यादव मौजूद थीं। थाना प्रभारी, सराय इनायत कृपाशंकर दीक्षित तथा अन्य पुलिस अधिकारियों को जान से मारने की नीयत से ईट, पत्थर फेंके, जाम लगाकर सड़क पर अवरोध उत्पन्न किया जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई।

क्या था पूरा मामला

21 सितंबर 2000 को दोपहर सहसों पुलिस चौकी के सामने श्याम बाबू के पुत्र आनंद जी उर्फ छोटू, सात वर्ष के बालक की दुर्घटना में मौत हो जाने पर उसके शव को सड़क पर रखकर ईट, बल्ली लगाकर नाजायज तरीके से मजमा लगाकर बलवा किया गया था। मौके पर पुलिस बल पहुंचा था और लोगों को हटाने का प्रयास किया गया था। आरोप है कि सपा विधायक विजमा यादव और उनके समर्थकों ने पुलिस पर पत्थर से जानलेवा हमला किया था। सड़क पर खड़े गाड़ियों व अन्य वाहनों में तोड़फोड़ की थी।