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UPPSC चेयरमैन अनिल यादव की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने बताया अवैध

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPPSC के अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उनकी नियुक्ति संविधान के नियमों के खिलाफ थी

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Oct 14, 2015

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इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीपीएससी के अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि उनकी नियुक्ति संविधान के नियमों के खिलाफ थी। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। ये आदेश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सुनाया है। बताते चलें कि इस मामले में वकील सतीश कुमार सिंह की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह है मामला
यूपीपीएससी के अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति के खिलाफ पीआईएल वकील सतीश कुमार सिंह ने डाली थी। पीआईएल में अनिल यादव पर आरोप था कि वह यूपीपीएससी के पद के काबिल नहीं हैं। उनकी नियुक्ति में 82 उम्मीदवारों की काबलियत को दरकिनार किया गया, जबकि वे उम्मीदवार अनिल यादव से ज्यादा काबिल थे। जिन्हें रिजेक्ट किया गया, उनमें बहुत से रीडर, प्रोफेसर और आईएएस थे।

इसके अलावा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यूपीपीएससी अध्यक्ष अनिल यादव का क्राइम रिकॉर्ड भी मांगा था।कोर्ट में इससे पहले अनिल यादव ने हलफनामा भी दायर किया था। इसमें बताया गया था कि वह जानलेवा हमला करने के आरोपी रह चुके हैं।इसके साथ ही तीन अन्य मामलों में भी वह आरोपी रहे हैं। उनका तर्क था कि एक मामले में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है, जबकि तीन मामलों में वह बरी हो चुके हैं।

UPPSC भर्ती में धांधली के भी थे आरोप

यूपी लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव के कार्यकाल में काफी भर्तियां हुई। उन पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि इन भर्तियों में जमकर धांधली हुई हैं और एक जाति विशेष के लोगों को भर्ती में प्रमुखता दी गई है। अनिल यादव के कार्यकाल में आयोग ने साल 2006 में सहायक अभियोजन अधिकारी (विशेष चयन), 2007 में सहायक अभियोजन अधिकारी (सामान्य चयन), 2008 में सम्मिलित अवर अभियंता (विषेश चयन), सम्मिलित अवर अधीनस्थ (सामान्य चयन), सम्मिलित अवर अधीनस्थ (सामान्य चयन परीक्षा), सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, 2009 में सम्मिलित अवर अधीनस्थ (सामान्य चयन परीक्षा), 2010 में समीक्षा अधिकारी/ सामान्य समीक्षा अधिकारी परीक्षा आयोजित कराई।

साल 2011 में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा, 2012 में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा, 2013 में पीसीएसजे मेंस, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 परीक्षा, 2014 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, 2014 में राजस्व निरीक्षक परीक्षा आयोजित कराई। इसके अलावा 2011-12 में अवर अभियंता भर्ती, 2011-12 में प्रवक्ता भर्ती, राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती, 2013-14 में चिकित्साधिकारी बैकलाग भर्ती, 2012-13 प्रवक्ता भर्ती, 2012-13 में प्राविधिक सहायक के पदों पर भर्ती आयोग ने अनिल यादव के कार्यकाल में हुई।

इलाहाबाद में मना जश्न

अनिल यादव के खिलाफ आए हाईकोर्ट के फैसले का इलाहाबाद में रहकर सिविल की तैयारी कर रहे युवकों ने स्वागत किया। अपनी खुशी जाहिर करने के लिए ढ़ोल-नगाडे बचा कर जश्न भी मनाया। देखें वीडियो...


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