13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

CG News: छत्तीसगढ़ में बढ़ सकती हैं शराब की कीमतें, ड्यूटी दर राजपत्र में प्रकाशित, 1अप्रैल 2026 से होगी लागू

CG News: देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब पर ड्यूटी टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे आने वाले समय में शराब की कीमतों में इजाफा हाे सकता है।
less than 1 minute read
Google source verification
शराब (फोटो सोर्स-AI)

शराब (फोटो सोर्स-AI)

CG News: राज्य सरकार ने शराब पर लगने वाली ड्यूटी दरें बढ़ा दी है। यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। ड्यूटी दरों को लेकर जारी अधिसूचना छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब पर ड्यूटी टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे आने वाले समय में शराब की कीमतों में इजाफा हाे सकता है। नई आबकारी व्यवस्था के अनुसार अब विदेशी शराब पर उसकी कीमत के आधार पर अलग-अलग ड्यूटी दरें तय की गई है।

यानी जितनी महंगी शराब होगी, उतना ही अधिक टैक्स देना होगा। सरकार ने केवल शराब ही नहीं, बल्कि बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थों पर भी नई ड्यूटी दरें लागू करने का निर्णय लिया है। इससे इन उत्पादों की खुदरा कीमतों पर भी असर पड़ेगा। नई नीति में सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर निर्धारित की गई है, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सकती है।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब शराब की सप्लाई से पहले टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा। इससे कर चोरी पर लगाम लगाने और राजस्व संग्रह को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। शराब कंपनियों द्वारा रेट ऑफ सेल प्राइस प्रस्तावित किए जाने के बाद खुदरा बाजार में शराब की कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग