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69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में EWS आरक्षण पर फैसला सुरक्षित, हाईकोर्ट जल्द सुनाएगा फैसला

EWS Reservation in 69000 Assistant Teacher Recruitment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती मामले में दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का है मामला।  

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EWS Reservation in 69000 Assistant Teacher Recruitment

69000 Assistant Teacher Recruitment Case: यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाखिल याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें, इस मामले में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई जज सौरभ श्याम की खंडपीठ कर रही थी। कोर्ट में दाखिल याचिकाओं के मुताबिक 12 मई 2020 को यूपी में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teacher Recruitment) एग्जाम 2019 का रिजल्ट सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी किया गया। 16 मई 2020 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए काउंसिलंग की तारीख जारी की जिसमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं बताया गया था। इसी के विरोध में याचिका दाखिल हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि रोस्टर की मानें तो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 10 फीसदी का आरक्षण मिलना चाहिए। अब हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

हाल ही में बेसिक शिक्षा मंत्री (Basic education minister) के आवास के बाहर अभ्यार्थी धरने पर बैठे थें। यूपी सरकार मे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हैं। 5 जनवरी 2021 को आरक्षित श्रेणी 6800 लोगो की लिस्ट निकली थी। अभ्यर्थी पिछले 606 दिनों से इको गार्डेन मे धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हुई।

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