अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम उत्तम सिंह शेखावत ने बताया कि संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर ने आवंटन नियम, 1970 में विहित प्रावधानों के तहत उपखण्ड स्तरीय समिति राजगढ़ की ओर से आवंटित भूमि के 5 प्रकरणों में भूमि आवंटन निरस्त किए गए हैं। जिनमें 2 प्रकरण ग्राम नैडोली में राकेश कुम्हार पुत्र मूलचन्द कुम्हार निवासी घाटड़ा, नवलकिशोर पुत्र मूलचन्द कुम्हार निवासी घाटड़ा में दोहरे आवंटन एवं एक प्रकरण ग्राम मीणाला में कैलाश चन्द गुर्जर पुत्र कन्हैया लाल गुर्जर को आवंटित भूमि आम रास्ता, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जोहड के उपयोग में आने तथा 2 प्रकरण ग्राम बिरकड़ी रामेश्वर, रामकिशोर, कल्याण, रामकरण, हरसहाय पुत्र भागीरथ एवं तेजराम पुत्र प्रसादी लाल माली को प्रतिबंधित भूमि का किए गए आवंटन को निरस्त किया है।
उपखण्ड स्तरीय समिति राजगढ़ की ओर से प्रतिबंधित भूमि जोहड़, आम रास्ते आदि की जमीन का आवंटन किया गया, जो कि अवैध है। दस दिन का समय दिया था जवाब के लिए
जिला प्रशासन ने उपखंड स्तरीय समिति राजगढ़ की ओर से आवंटित भूमि के 5 प्रकरणों में आवंटियों को नोटिस का जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था। उचित जवाब नहीं मिलने पर भूमि आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की गई।