बढ़ी हुई राशि 3500 रुपए ऐसी महिलाएं जो आंशिक रूप से (40 प्रतिशत) अथवा पूरी तरह से अक्षम है (दिव्यांग जन) का प्रमाण पत्र के आधार पर दी जाएगी। 1 सितंबर अथवा इसके बाद दिव्यांग गर्भवती महिला उपरोक्त जिस किश्त के लिए वह पात्रा होगी, उसको बढ़ी हुई राशि का लाभ डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा।