7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

27 करोड़ के भवन में अवैध खनन का पत्थर काम लेने पर 8.93 लाख रुपए का लगाया जुर्माना

खनन विभाग ने माना 24 सौ टन पत्थर अवैध रूप से निकाला, 10 गुना रॉयल्टी से वसूली होगी

2 min read
Google source verification
27 करोड़ के भवन में अवैध खनन का पत्थर काम लेने पर 8.93 लाख रुपए का लगाया जुर्माना

27 करोड़ के भवन में अवैध खनन का पत्थर काम लेने पर 8.93 लाख रुपए का लगाया जुर्माना

अलवर.

टहला में देवनारायण योजना के तहत करीब 27 करोड़ रुपए की लागत से जिस जमीन पर भवन का निर्माण हो रहा है उसी जगह अवैध खनन करने पर 8.93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खनन विभाग ने जांच में पाया कि करीब 24 सौ टन पत्थर अवैध रूप से निकाला है। जिस पर 10 गुना रॉयल्टी के हिसाब से 8 लाख 93 हजार रुपए का जुर्माना भवन निमार्ण करने वाली फर्म महेश चन्द गुप्ता एण्ड जैन बिल्डर्स पर लगाया है। जिसकी वसूली आगामी एक माह में की जाएगी। इस अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

13 सौ टन मौके पर पड़ा मिला

खनन विभाग की टीम ने भवन निर्माण स्थल पर जांच की तो करीब 13 सौ टन पत्थर मौके पर ही पड़ा मिला है। शेष करीब 11 सौ टन से अधिक पत्थर काम में लिया जा चुका है। इस तरह पूरे पत्थर पर 10 गुना रॉयल्टी वसूल की जाएगी। जिसके हिसाब से करीब 8 लाख 93 हजार रुपए का जुर्माना बना है।
पत्रिका की खबर के बाद कार्रवाई

राजस्थान पत्रिका ने मंगलवार के अंक में ‘आवासीय विद्यालय भवन की नींव में अवैध खनन के पत्थर’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर इस पूरे मामले को उजागर किया था। इसके बाद उसी दिन विभाग की टीम ने जुर्माना लगाने की कार्रवाई पूरी की है। जबकि विभाग के पास शिकायत कई दिन पहले से थी। जांच के बाद भी कार्रवाई नहीं हो सकी थी। पत्रिका ने यहां तक बताया कि 18 बीघा जमीन पर चारदीवारी में उसी जगह अवैध खनन करके पत्थर काम लिया है। जिसके बदले में सरकार को कोई राजस्व भी नहीं मिला। फिर उसी दिन विभाग ने पूरी गणना करके जुर्माना लगाने की बड़ी कार्रवाई की है।
एक माह में जमा करानी होगी राशि

फर्म पर 8.93 लाख रुपएका जुर्माना लगाया है। एक माह में यह राशि जमा करानी होगी। नहीं तो कुर्की से राशि वसूल की जाएगी। मौके पर पड़ा पत्थर भी काम नहीं लेने दिया जाएगा। वहीं का पत्थर काम लेने के लिए विभाग से नियमानुसार राशि जमा करा कर पत्थर निकालने की अनुमति लेनी होती है। जो नहीं ली गई है।
केसी गोयल, एमई, खनन विभाग, अलवर