
राजस्थान का रण : आप अब भी लोकतंत्र के महापर्व में करा सकते हैं भागीदारी, इस तारीख से पहले मतदाता सूची में जुड़वाएं नाम
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से यदि कोई वंचित रह गया है तो वह आगामी 10 नवम्बर तक फार्म 6 भरकर दे सकता है। विधानसभा चुनाव से पूर्व 19 नवम्बर को यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम ओपी जैन ने बताया कि जिले में मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है, लेकिन अब भी किसी युवा या व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुडऩे से रह गया हो तो वह 10 नवम्बर तक फार्म भरकर दे सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 19 नवम्बर है, लेकिन मतदाता सूची में नाम उन्हीं के जुड़ पाना संभव होगा, जो कि 10 नवम्बर तक फार्म जमा कराएंगे। इसका कारण है कि फार्म 6 जमा कराने के बाद सात जांच आदि का कार्य किया जाएगा, वहीं दो दिन प्रकरण का निष्पादन किया जाएगा। नए मतदाताओं के अलावा यदि कोई व्यक्ति अपने नाम आदि में संशोधन कराना चाहता है तो यह कार्य भी 10 नवम्बर तक हो सकेगा।
मतदाता सूची से नहीं कट सकेगा नाम
मतदाता सूची में नाम तो दर्ज कराया जा सकेगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची से कटवाना चाहता है तो यह कार्य नहीं हो पाएगा। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद मतदाता सूची से नाम काटने की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती है।
Published on:
18 Oct 2018 02:50 pm
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