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राजस्थान में किसानों के लिए जबरदस्त फायदे की योजना, 50 प्रतिशत मिलेगा अनुदान, जानें कौन होंगे इसके पात्र

SMAM Scheme Update : राजस्थान में किसानों के लिए जबरदस्त फायदे की योजना। इस योजना में किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि किसान इन शर्तो को पूरा करें। जानें क्या है वो शर्तें।

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Rajasthan Farmers Great Scheme Goverment will be given, 50 Percent Subsidy know who is eligible

SMAM Scheme Update : राजस्थान में किसानों के लिए जबरदस्त फायदे की योजना। किसानों को अब राजस्थान सरकार कृषि यंत्रों के लिए 50 फीसदी तक अनुदान दे रही है। इससे किसानों को बुआई, जुताई और बिजाई जैसे कठोर कार्य में राहत मिले सकेगी। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना (SMAM) के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों को फायदा मिल सकेगा, जिससे किसानों का आर्थिक भार कम होगा और आय में भी इजाफा होगा।

इस योजना के लिए एक बड़ी शर्त

इस सीजन से मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त होने वाले ही किसान ही कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह सभी काश्तकारों के लिए जरूरी कर दिया है। काश्तकार 30 जून तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीते सीजन में अलवर के 387 काश्तकारों ने कृषि यंत्रों में मिलने वाले अनुदान का फायदा लिया है।

आवेदन के लिए ये जरूरी

इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर भूमि होगी। तभी किसान को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान मिलेगा। ट्रैक्टर का पंजीयन भी किसान के नाम होना चाहिए, मोबाइल नम्बर से आधार कार्ड जुड़ा होना चाहिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नवीनतम जमाबंदी की नकल, ट्रैक्टर की आरसी, कोटेशन जरूरी होगा। कोटेशन में किसान की श्रेणी और ट्रैक्टर की बीएचपी अंकित होनी चाहिए। किसान ई-मित्र पर या फिर स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

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इन यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

1- आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए सामान्य काश्तकार को 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत व महिला काश्तकारों 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। यह अनुदान पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर है।

2- कृषि यंत्रों में रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बण्डफार्मर, रीप, फर्टिलाइजर ड्रिल, हैरो और प्लाऊ को सरकार अुनदान दे रही है। इसमें किसान को पंजीकृत फर्म से यंत्र खरीदना होगा।

3- सत्यापन के बाद अनुदान जनाधार कार्ड से जुडे़ खाते में ट्रांफसर किया जाएगा। एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही यंत्र पर अनुदान मिलेगा।

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