अलवर. विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-1) के न्यायाधीश ने नाबालिग से बलात्कार मामले में एक अभियुक्त को दस साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने 8 जून 2020 को एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी लॉकडाउन में अपनी बहन के घर आई हुई थी। अभियुक्त कमल मीना पुत्र बद्रीप्रसाद मीना रात को उसे जबरन घर से उठा ले गया और पहाड़ियों की तली में ले जाकर बलात्कार किया। प्रकरण में न्यायालय ने अभियुक्त कमल मीना को 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।