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सरिस्का की 25 बीघा जमीन की खातेदारी नहीं होगी दर्ज, जमीन आवंटन होगा निरस्त

अलवर

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susheel kumar

Jun 20, 2025

alwar ke sariska century ka board

- आरएए कोर्ट ने दिया स्टे, राजस्व मंडल पहुंचा मामला, प्रशासन ने भी अपना जवाब भेजा

- सीरावास में करीब 5 दशक पहले आवंटित जमीन के हाल ही में खातेदारी करने के दिए थे आदेश

Alwar : सरिस्का टाइगर रिजर्व की करीब 25 बीघा जमीन की खातेदारी व वसीयत दर्ज नहीं होगी। राजस्व अपील अधिकारी यानी आरएए कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। यह मामला फिर राजस्व मंडल पहुंच गया। वहां भी प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है। प्रशासन का मानना है कि जमीन का आवंटन निरस्त होगा। इस पर मुहर राजस्व मंडल की ओर से लगाई जाएगी।

सीरावास में करीब पांच दशक पहले पूर्व फौजी के परिजनों को जमीन का आवंटन हुआ था। अब इसकी खातेदारी दर्ज करने के आदेश एसीएम कोर्ट के बाद एडीएम प्रथम कोर्ट ने जारी कर दिए, जबकि तहसीलदार अलवर व पटवारी ने रिपोर्ट अलग भेजी थी। कहा था कि इस जमीन पर आवंटी के परिजन काबिज नहीं हुए हैं। ऐसे में यह जमीन 10 साल बाद स्वत: निरस्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसके बाद भी खातेदारी दर्ज करने के आदेश हो गए। इस मामले को राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया तो यह मामला आरएए कोर्ट पहुंचा, जहां स्टे हो गया और मामला राजस्व मंडल पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर जमीन के मालिक अपने को सही बता रहे हैं। कहा कि वह जमीन पर काबिज हैं। खातेदारी दर्ज होनी चाहिए।

इस मामले में खातेदारी दर्ज करने पर आरएए कोर्ट ने रोक लगा दी है। मामला ऊपर पहुंचा है। वहां भी प्रशासन ने अपना पक्ष रख दिया है। नियमत: जमीन का आवंटन निरस्त होगा।

- बीना महावर, एडीएम सिटी