scriptअंबिकापुर में सख्त लॉकडाउन के लिए कलक्टर ने संशोधित आदेश किया जारी, देखें नियम में क्या हुआ बदलाव | Collector issued revised order for strict lockdown in Ambikapur | Patrika News

अंबिकापुर में सख्त लॉकडाउन के लिए कलक्टर ने संशोधित आदेश किया जारी, देखें नियम में क्या हुआ बदलाव

locationअंबिकापुरPublished: Sep 21, 2020 09:47:56 pm

Lockdown: आज रात 12 बजे से 7 दिन का सख्त लॉकडाउन का आदेश कलक्टर ने 19 सितंबर को किया था जारी, संशोधन के बाद कुछ लोगों को मिलेगी राहत

अंबिकापुर में सख्त लॉकडाउन के लिए कलक्टर ने संशोधित आदेश किया जारी, देखें नियम में क्या हुआ बदलाव

Collector Sanjeev Kumar Jha

अंबिकापुर. कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा नगर निगम अम्बिकापुर क्षेत्र को 21 सितंबर रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करने के संबंध में 19 सितंबर को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए संशोधित आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, अस्पताल,मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन,
एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुये अन्य राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहन को पीओएल प्रदाय किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पीओएल प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण का समय सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जायेंगे केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का अनिवार्यत: पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
उपरोक्त अवधि में नगर पालिक निगम अंबिकापुर अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, अद्र्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे। इसके अलावा टेलीकॉम एवं रेलवे संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाईंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, एडमिशन हेतु इंजीनियरिंग कॉलेज,
परीक्षा केन्द्र एवं अस्पताल पूर्ववत संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी तथा मुख्य ब्रान्चों द्वारा सहयोगी ब्रान्च जो कन्टेनमेंट जोन से बाहर हैं, कैशचेस्ट उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे किन्तु आम नागरिकों से संबंधित कार्य हेतु प्रतिबंधित रहेगा।
अपरिहार्य परिस्थितियों में नगर पालिक निगम अम्बिकापुर क्षेत्र से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।


नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड पास के रूप में होगा मान्य
नियम के अनुसार प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन की दशा में उनका कॉल लेटर तथा रेलवे, टेलीकॉम संचालक एवं रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या काविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों,
चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर अस्पताल, पैथालॉजी लैब आने जाने की अनुमति होगी। यह संशोधन नगर पंचायत निकाय क्षेत्र सीतापुर एवं प्रतिबंधित क्षेत्र जनपद मुख्यालय बतौली के लिए भी लागू होगा।

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