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टोटल लॉक: कलक्टर बोले- मेडिकल से जुड़े काम हों, तभी घर से निकलें, एसडीएम का ये आदेश भी होगा शून्य

Total lockdown: 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सरगुजा जिले (Surguja District) का संपूर्ण क्षेत्र घोषित किया गया है कंटेनमेंट जोन (Containment zone), कलक्टर ने पत्रवार्ता में दी इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां
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अंबिकापुर

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Ram Prawesh Vishwakarma

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Updated: 11 Apr 2021, 8:10 PM IST

Surguja collector press conference

Surguja collector

अंबिकापुर. कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कलक्टर संजीव कुमार झा द्वारा 13 अपै्रल की प्रात: 06 बजे से 23 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक 10 दिन के लिए जिले के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसे लेकर रविवार को कलक्टर ने कलक्टोरेट सभाकक्ष में पत्रवार्ता की।

उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट (Containment) का उद्देश्य लोगों के मूवमेंट को रोकना है। लोग अपने घरों में रहें अनावश्यक न निकलें। सिर्फ मेडिकल काम (Medical work) से ही बाहर निकलें। अगर किसी को दवा लेना है, अस्पताल जाना है, टीकाकरण करना है या किसी को अस्पताल में भर्ती कराना है, तभी लोग बाहर निकलें।

जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी आपूर्ति के लिए कॉल सेंटर रहेगा, जिसकी सेवा 24 घंटे जारी रहेगी। कलक्टर ने कहा कि शादी के कार्यक्रम के लिए यदि अनुमति मिला होगा तो इस दौरान वह भी शून्य हो जाएगा।

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कलक्टर संजीव कुमार झा (Surguja Collector) ने कहा कि कंटेनमेंट के दौरान कोई भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिले से चलने वाली यात्री बसें पूरी तरह बंद रहेंगी। अगर कोई दूसरे राज्य या जिले से बस दूसरे जिले या राज्य के लिए जाती है तो वह जा सकती है।

वहीं अति आवश्यक कार्य से अगर किसी भी व्यक्ति को जिले से बाहर जाना पड़ सकता है तो उसे ऑनलाइन सीजी कोविड एप के माध्यम से अनुमति लेना अनिवार्य है। इस दौरान एसडीएम प्रदीप साहू, निगम आयुक्त प्रभाकर पांडेय, सीएसपी एसएस पैकरा उपस्थित थे।

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शादी या अन्य कोई कार्यक्रम नहीं
कलक्टर (Surguja Collector) ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति चोरी छिपे कार्यक्रम करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगाी। अगर एसडीएम के यहां से कोई भी आदेश जारी हुआ होगा तो वह शून्य हो जाएगा। अगर किसी ने शादी के लिए अनुमति ली होगी, वह शून्य घोषित कर दी गई है। यानी शादी का कार्यक्रम (Marriage programme) भी नहीं हो सकता है।

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