डीएम पीएन सिंह ने पुलिस को जारी किए निर्देश। ऐसे लोगों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का दर्ज होगा मुकदमा...
आगरा. एक जून से आगरा में बाजारों, कारखानों और दफ्तरों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। ऐसे में तमाम लोगों का अब काम के सिलसिले में घर से निकलना शुरू हो जाएगा। इस दौरान घर से निकलते समय मास्क न पहनने की गलती भूल से भी न कीजिएगा वर्ना इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। जिला प्रशासन मास्क नहीं पहनने को लेकर अब पहले से अधिक सख्ती बरतेगा। जिलाधिकारी पीएन सिंह ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई का आदेश दिया है।
दर्ज होगा केस
जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह का कहना है कि शहर में धारा 144 लागू है। ऐसे में अगर कोई भी शख्स बगैर मास्क के सार्वजनिक स्थल और बाजारों में घूमता दिखेगा तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 में मुकदमा दर्ज होगा। इतना ही नहीं पकड़े गए व्यक्ति से 100 रुपए से 500 रुपए तक जुर्माना लिया जाएगा।
सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस रखेगी निगरानी
जिलाधिकारी का कहना है कि ये फैसला लोगों की सुरक्षा और उनके बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए लिया गया है। ने इस संबन्ध में पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। अब सभी चौराहों और सार्वजनिक स्थल पर पुलिस मास्क को लेकर निगरानी रखेगी। जुर्माना फॉर्म भी अलग से छपवाए गए हैं। सड़क, चौराहों व सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस अब मास्क चेक करेगी।