आगरा

राशन कार्ड नहीं है, तो ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड दिखाकर भी मिलेगा राशन

लाभार्थी के पहचान-पत्र के अन्तिम चार अंक ई-पाॅस मशीन में फीड कराये जाने की व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है।

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Feb 28, 2018
Ration card

आगरा। जिलाधिकारी गौरव दयाल ने बताया है कि चालू माह फरवरी में 25 से 28 के मध्य नगरीय क्षेत्र के लाभार्थियों को आधार सत्यापन के साथ-साथ नाॅन आधार ट्रांजेक्शन की प्राक्सी व्यवस्था के माध्यम से वितरण किए जाने हेतु शासन से निर्देश दिये गए हैं। इस क्रम में उन्होंने निर्देशित किया है कि जनपद के नगरीय क्षेत्र के समस्त उप जिलाधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी,पूर्ति निरीक्षकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी दशा में कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाए।


जिनके पास नहीं है आधार कार्ड
ऐसे लाभार्थी जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, उपलब्ध नहीं है, बनने की प्रक्रिया में है या तकनीकि समस्या के कारण मशीन द्वारा आधार वेलिडेशन न किया जा पा रहा हो, की स्थिति में नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी, सतर्कता समिति के सदस्यों की टीम के माध्यम से इस माह के अन्तिम सप्ताह में 25 से 28 तारीख तक प्रत्येक उचित दर की दुकान पर कैम्प लगाकर वितरण ई-पाॅस के माध्यम से खाद्यान्न वितरण कराया जाएगा। यदि लाभार्थी के पास कतिपय कारणों से उसका आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो उस लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित किए जाने हेतु उसके किसी अन्य पहचान पत्र जैसे-ड्राइविंग लाइसेन्स, एपिक फोटो पहचान पत्र आदि की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति, खाद्यान्न, मिट्टी तेल वितरण के समय सम्बन्धित उचित दर विक्रेता द्वारा प्राप्त की जाएगी।

ये व्यवस्था कराई जाएगी उपलब्ध
लाभार्थी के पहचान-पत्र के अन्तिम चार अंक ई-पाॅस मशीन में फीड कराये जाने की व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है। अतः लाभार्थी के पहचान पत्र संख्या के अन्तिम 04 अंक अनिवार्य रुप से उचित दर विक्रेता द्वारा फीड किए जाएंगे। नाॅन आधार ट्रांजेक्शन की वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से वितरण के समय लाभार्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए पहचान पत्र (लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित/अंगूठा निशानी सहित) की छायाप्रति अलग से भी उचित दर विक्रेता द्वारा संकलित कर संरक्षित की जाएगी। यदि किसी राशन कार्ड धारक के पास पहचान पत्र न हो तो मात्र इस आधार पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने से वंचित न किया जाए। ऐसे लाभार्थियों हेतु उनके राशनकार्ड के आधार पर अलग से ई-पाॅस मशीन के द्वारा वितरण की व्यवस्था करते हुए समय एवं तिथि निर्धारित की जाए एवं वितरण के उपरान्त उनका विवरण अनुरक्षित किया जाएगा, इसका दायित्व सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य आधिकारी/पूर्ति निरीक्षक का होगा।

Published on:
28 Feb 2018 06:38 pm
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