अहमदाबाद

सभी तहसील कोर्ट की इमारत नई बनेंगीं

गोंडल में आधुनिक न्यायालय भवन का लोकार्पण, लम्बित केसों के निराकरण के लिए संकलित प्रयास जरूरी: सीजेआई आर. सुभाष रेड्डी

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सभी तहसील कोर्ट की इमारत नई बनेंगीं

राजकोट. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि लोगों को त्वरित न्याय मिले, इसलिए कोर्ट को आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। राज्य की सभी तहसील कोर्टों की इमारतें नई बनाने का भी राज्य सरकार की योजना है। इसी के तहत राजकोट में जिला कोर्ट को घंटेश्वर में 100 करोड़ के खर्च से नए सिरे से बनाया जाएगा। गांधीनगर में भी नई कोर्ट बिल्डिंग बनेगी। गोंडल में 40 करोड़ के खर्च से निर्मित नई कोर्ट बिल्डिंग का लोकार्पण करते हुए रूपाणी ने कहा कि लोग जिस श्रद्धा से मन्दिर में ईश्वर के पास जाते हैं, उतनी ही श्रद्धा से न्याय मन्दिर (कोर्ट) में आते हैं। उनको न्याय त्वरित मिले, यह आवश्यक है क्योंकि विलम्ब से मिलने वाला न्याय भी, न्याय ना मिलने के समान है।

समन्वित प्रयास जरूरी : न्यायमूर्ति रेड्डी
गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी ने कहा कि लंबित मामलों के निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकारी, कानून अधिकारी व वकीलों के समन्वित प्रयास जरूरी है। उन्होंने कहा कि गुजरात में अन्य राज्यों के मुकाबले न्यायालय में भौतिक सुविधाएं अधिक व अच्छी हैं, कई तहसीलों के न्यायालय भवन तो उच्च न्यायालय के समान हैं।
मुख्य न्यायमूर्ति ने गोंडल में बेहतर कोर्ट बिल्डिंग के निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त की और गोंडल में राजतंत्र कालीन न्यायिक व्यवस्था, कन्या केळवणी और प्रशासनिक सुशासन की सराहना की।
राज्य के कानून मंत्री श्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने कहा कि गुजरात की कोर्टों में 22 लाख जितने केस पेंडिंग थे। ठोस कार्यपद्धति के कारण अल्पकाल में ही इनकी संख्या 15 लाख तक ही रह गई है।
इस दौरान गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश परेशभाई उपाध्याय, राजकोट जिला मुख्य न्यायाधीश गीता गोपी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जे.एन. व्यास, गोंडल बार एसोसियेशन के अध्यक्ष जेबी. कालरिया भी मौजूद रहे।

मंच से उतरकर किया चेक भेंट
मुख्यमंत्री रूपाणी व गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी ने मंच से उतरकर जमीन क्षतिपूर्ति की राशि का चेक माधवजी विट्ठल भराड को भेंट किया। वे वृद्धावस्था के कारण वे मंच पर नहीं चढ़ सके।जेतपुर तहसील की एक सिंचाई योजना के लिए जमीन अधिग्रहण के मामले में जमीन की क्षतिपूर्ति के एक पुराने केस का फैसला आने के बाद उन्हें 1,12,31,526 रुपए का चेक भेंट किया गया। वे चेक लेने के लिए शनिवार को गोंडल आए थे।

Published on:
11 Aug 2018 10:32 pm