अहमदाबाद

Gujarat Murder: सूटकेस में मिला था महिला का शव, वाराणसी से पकड़ा गया आरोपी, पूछताछ में कबूला हत्या का राज

Silvassa Murder Case: चॉल के कमरे से सूटकेस में महिला का शव मिलने के मामले में सिलवासा पुलिस ने आरोपी ऋषभ पिंकू सिंह को वाराणसी से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान उसकी लोकेशन मिलने के बाद टीम ने मंडुवाडीह क्षेत्र से उसे पकड़ा।
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Gujarat Murder
गुजरात पुलिस। फाइल फोटो- पत्रिका

सिलवासा। दादरा एवं नगर हवेली के सिलवासा में कुछ दिन पहले चॉल के एक कमरे से सूटकेस में महिला का शव मिलने के मामले में सिलवासा पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी ऋषभ पिंकू सिंह को वाराणसी के मंडुवाडीह क्षेत्र से स्थानीय पुलिस के सहयोग से पकड़ा। पुलिस के अनुसार, तीन अगस्त की सुबह करीब साढ़े दस बजे जुगेश नागिन पटेल पंचवटी बिल्डिंग के सामने, दान होटल के पीछे स्थित चॉल के कमरा नंबर-4 की सफाई के लिए पहुंचे थे।

घटना के बाद से गायब था आरोपी

बाथरूम से दुर्गंध आने पर उन्होंने जांच की तो वहां एक संदिग्ध सूटकेस दिखाई दिया। सूटकेस में बाल नजर आने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने वलसाड की मोबाइल एफएसएल टीम की मौजूदगी में सूटकेस खुलवाया तो उसमें महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतका छोटी कुमारी उपाध्याय इसी कमरे में आरोपी ऋषभ पिंकू सिंह के साथ रहती थी। दोनों ने खुद को पति-पत्नी बताया था। घटना के बाद से आरोपी कई दिनों से कमरे से गायब था।

वाराणसी में मिली लोकेशन

शव को पोस्टमार्टम के लिए नमो अस्पताल भेजा गया, जहां रिपोर्ट में महिला की मौत गला घोंटने से होने की पुष्टि हुई। मामले में सिलवासा पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक साक्ष्य, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और अन्य तकनीकी जानकारी का विश्लेषण किया। जांच के दौरान आरोपी की लोकेशन वाराणसी में मिलने पर पुलिस टीम वहां पहुंची और मंडुवाडीह क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। हत्या के पीछे का कारण और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है। आरोपी को सिलवासा की सीजेएम अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

तीन-तीन साल की सजा

वहीं, एक अन्य मामले में अडाजण क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुई हत्या और जानलेवा हमले के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दो किशोरों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, मामले में शामिल दो अन्य किशोरों को जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन पर छोड़ने का आदेश दिया गया है। मामला अडाजण पुलिस थाने में दर्ज वर्ष 2016 के प्रकरण से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, संत तुकाराम सोसायटी क्षेत्र में विवाद के बाद आरोपियों और पीड़ित पक्ष के बीच झगड़ा हुआ था। इसी दौरान एक युवक की जान चली गई, जबकि उसके पिता पर भी जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस जांच के बाद मामले में कानून के संघर्ष में आए किशोरों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में रिपोर्ट पेश की गई थी।

Updated on:
13 Aug 2026 09:18 pm
Published on:
13 Aug 2026 09:18 pm